उपभोक्ता जागरूक रहें – कलक्टर

जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक आयोजित

4-2फ़िरोज़ खान
बारां, 11 अक्टूबर। जिला कलक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है वह उपभोक्ता होता है और उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून के माध्यम से व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

डॉ. सिंह बुधवार को मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वस्तु व सेवाओं के संबंध में मापदंढ तय है यदि वह अपेक्षा के अनुरूप नहीं है तो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है इस संबंध में जिला उपभोक्ता मंच के माध्यम से न्याय की व्यवस्था भी की गई है लेकिन जागरूकता के अभाव में कई उपभोक्ता मिलावटी सामान, अवधिपार वस्तुएं एवं कम गुणवत्ता के सामग्री लेकर भी चुप रह जाते है। इस प्रकार उपभोक्ता को अपने अधिकार के प्रति सजग रहते हुए वस्तु की रसीद लेना चाहिए, वस्तुओं के पैकेट पर लिखे विवरण को पढ़ना चाहिए, खरीदारी करते वक्त आईएसआई व एगमार्क की वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और वस्तु और सेवा में कमी होने पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

बैठक में जिला रसद अधिकारी शंकरलाल ने बताया कि सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है जिसके तहत अदालतों की व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता अपनी शिकायत जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता जिला मंच के माध्यम से दर्ज करवा सकता है, शिकायत प्राप्त होने पर उपभोक्ता हितों का संरक्षण किया जाता है। इस मौके पर अन्ता प्रधान मंजू दाधीच ने भी उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में विचार प्रस्तुत करते हुए जागरूक रहने की बात कही।

इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. बृजेश गोयल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामराज मीणा, एडीईओ कन्हैयालाल देदवाल, प्रवर्तन निरीक्षक शिवजीराम जाट आदि अधिकारी मौजूद थे।

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