जयपुर। इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर दिए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शनी अवॉर्ड में उच्चतम अंक हासिल करने वाली छात्रा का नाम ही पुरस्कार के लिए नहीं भेजा गया। इस संदर्भ में छात्रा ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने बोर्ड को छात्रा के प्रार्थना पत्र पर सात दिन में निर्णय करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि इंदिरा गांधी के जन्मदिन 19 नवंबर को राच्य सरकार हर जिले में उच्चतम अंक हासिल करने वाली छात्रा को 50 हजार रुपए नकद व अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित करती है। इसके लिए जिला शिक्षा अघिकारी अपने स्तर पर नाम बोर्ड को देता है। नाम भेजने का निर्णय डीईओ के स्तर पर हो जाता है।
इनके नामों को व चयन प्रक्त्रिया को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। बताया जाता है कि एक छात्रा ने उच्चतम अंक हासिल करने के बाद भी अवॉर्ड के लिए नाम नहीं भेजने पर राजस्थान हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की।