मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें अधिकारी-टाटिया

बीकानेर, 24 जुलाई। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया ने मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में मानवाधिकारों से सम्बंधित प्रकरणों को सुना तथा निस्तारण के निर्देश दिए।

आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी ये प्रयास करें कि मानवाधिकारों के हनन से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता व संवेदनशीलता के साथ निस्तारण हो। जनसुनवाई में 26 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 14 प्रकरणों में सम्बंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई व शेष प्रकरणों को प्रारम्भिक स्तर पर अस्वीकार किया गया। प्रकरणों में माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, नगर निगम आदि विभागों के प्रकरण शामिल हैं। आयोग द्वारा सेवा सम्बंधी तथा सम्पत्ति विवाद सम्बंधी प्रकरणों को क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर अस्वीकार किया गया।

जनसुनवाई के दौरान उपनिवेशन विभाग के सेवानिवृृत कर्मचारी नरेन्द्र सिंह राजावत की ओर से पेंशन के प्रकरण में आयोग अध्यक्ष ने आयुक्त उपनिवेशन से एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। गोपेश्वर बस्ती निवासी कस्तूरी देवी की ओर से प्रस्तुत रिहायशी क्षेत्र में भुजिया बनाने की अवैध फैक्ट्री के प्रकरण में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जसोलाई निवासी घनश्याम ने अपने पुत्र की दुर्घटना में हुई मृत्यु के सम्बंध में जांच करवाने की परिवेदना प्रस्तुत की। इस पर आयोग अध्यक्ष टाटिया ने प्रकरण के सम्बंध तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। चयनित बेरोजगार द्वितीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति की ओर से द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 में कुछ विषयों में परिणाम आने के बावजूद नियुक्त नहीं देने का प्रकरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आयोग के रजिस्ट्रार रवीन्द्र कुमार माहेश्वरी, एसीएम मोनिका बलारा, एसीएम फास्ट ट्रेक शारदा चौधरी सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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जिले के 30 हजार 953 किसानों के 59.73 करोड़ के ऋण माफ

बीकानेर, 24 जुलाई। सहकारी ऋण माफी शिविरों के माध्यम से अब तक जिले के 30 हजार 953 किसानों के 59.73 करोड़ के ऋण माफ किए गए हैं।

राज्य सरकार की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा के अनुसार जिले में दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के माध्यम से अब तक 159 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण माफी शिविर आयोजित कर इन किसानों को लाभान्वित किया गया। बैंक के प्रबंध निदेशक राजेश टाक ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार की घोषणा अनुसार अब 15 अगस्त 2018 तक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बकाया राशि जमा कराने वाले अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले काश्तकारों से इस वर्ष का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। जिन किसानों को 31 मार्च तक या 30 जून तक अपनी ऋण राशि जमा करानी थी, परन्तु वे समय पर जमा नहीं करा पाए,वे किसान अब 15 अगस्त तक बकाया ऋण राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं तथा पुनः ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब शेष 38 समितियों में 31 जुलाई तक शिविर आयोजित किए जाएंगे।

केन्द्रीय सूचना आयुक्त 26 जुलाई को बीकानेर आएंगे
बीकानेर, 24 जुलाई। केन्द्रीय सूचना आयुक्त प्रो. एम श्रीधर आचार्युलु 26 जुलाई को प्रातः 7.20 बजे बीकानेर पहुंचेंगे। वे सूचना अधिकार अधिनियम के सम्बंध में आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे तथा 10.30 बजे रेलमार्ग से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

खंडेला करेंगे ‘इंटीग्रेटेड हैल्थ मैनेंजमेंट सिस्टम का उद्घाटन
बीकानेर, 24 जुलाई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री बंशीधर खंडेला 26 जुलाई को दोपहर 3 बजे खंडेला से रवाना होकर बीकानेर पहुंचेंगे तथा रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। खंडेला 27 जुलाई को प्रातः 11 बजे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट के तहत ‘इंटीग्रेटेड हैल्थ मैनेंजमेंट सिस्टम’ का उद्घाटन करेंगे। चिकित्सा राजयमंत्री 27 जुलाई को सायं 4 बजे नागौर के लिए प्रस्थान करेंगे।

डिजिफेस्ट में आकर्षण रहेगा राजस्थान यंग साइंटिस्ट स्पेस रिसर्च प्रोग्राम
देश में पहली बार युवा वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और स्पेस में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं को ऊपरी वायुमंडल और ‘नियर स्पेस’ में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। इसके लिए डिजिफेस्ट में ‘नियर स्पेस सैटेलाइट‘ लॉन्च करने जा रहा है। इसमें लगे यंत्रों की मदद से युवा वैज्ञानिकों को वायुमंडल से जुडी नई-नई जानकारियां मिलेंगी। राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम देश में स्पेस रिसर्च और रिसर्च स्टार्ट-अप के लिए नए दरवाजे खोलेगा। डिजिफेस्ट के दौरान इसकी लांचिंग 25 व 26 को दोपहर 2 से 5 तथा 27 को दोपहर 12 से 3 बजे तक होगी।
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जिला मजिस्टे्रेट ने जारी की अधिसूचना
बीकानेर, 24 जुलाई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एन. के. गुप्ता ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर जैसलमेर रोड गांधी प्याऊ से बीकानेर शहर की ओर पूगल फांटा तक तथा पूगल फांटा से पूगल रोड ओवरब्रिज तक भारी माल वाहनों, जिनका सकल भार यान (आरएलडब्ल्यू) 12 हजार किलोग्राम से अधिक है, के आवागमन (आने व जाने दोनों) के लिए प्रातः 7ः30 से रात्रि 10 बजे तक निषिद्ध (नो एंट्री) घोषित किया है। जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव एवं जनसुरक्षा व व्यापक जनहित को दृष्टिहित को ध्यान रखते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है।

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