जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के न्यायाधीश राहुल चौधरी द्वारा आयोजित नालसा की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लगाये गये जागरूकता शिविर
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं नालसा आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं योजना, आदिवासियों के कल्याण हेतु बनी कल्याणकारी योजना, मानसिक रूप से बीमार व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विधिक सेवाएं योजना, तस्करी एंव वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए विधिक सेवाएं योजना, गरीबी उन्मूलन योजना, नशा उन्मुक्ति व नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं योजना, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु बनी योजना तथा एसिड अटैक पीड़ितों को विधिक सेवाएं योजना चलाई जा रही है। उक्त योजनाओं के अनुक्रम में, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में, माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेन्द्र कुमार पारीक (जिला एंव सेशन न्यायाधीश) बीकानेर के निर्देशानुसार न्यायाधीश राहुल चौधरी, पूर्णकालिक सचिव, बीकानेर द्वारा माह जुलाई 2018 में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु विधिक चेतना शिविर आयोजित किए गए, यथा दिनांक 07.07.2018 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खान कॉलोनी, बीकानेर, अपनाघर आश्रम, रानीबाजार, बीकानेर, दिनांक 16.07.2018 को के.जी. टाईल्स फैक्ट्री, इंडस्ट्रीयल एरिया रानीबाजार, बीकानेर व दिनांक 21.07.2018 को स्कील राजस्थान रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रताप प्रसूति गृह, गोगागेट, बीकानेर में नालसा के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया गया।
पैरालीगल वॉलियंटर्स के साथ मासिक बैठक
माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वाधान में आज दिनांक 23.08.2018 को न्यायाधीश राहुल चौधरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के सभागार में पैरालीगल वॉलियंटर्स के साथ मासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी पीएलवी को पीएलवी स्कीम के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए उनके अधिकार व कर्तव्यों के बारे में बताया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के महत्व की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रचार प्रसार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। विधिक सेवा के ध्येय की परिणिती प्राप्ति हेतु यह सुनिश्चित किया गया कि जिन व्यक्तियों के पास पैरवी हेतु अधिवक्ता नहीं है उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता उपलब्ध करवाए जाने हेतु तथा आमजन को इस प्रसंगवश जागरूक करने हेतु भी निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त पीएलवी को बंदियों के अधिकार, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व उनके सामाजिक समाधान, कानूनी उपचार, प्रतिकर व विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
(राहुल चौधरी)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पूर्णकालिक सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बीकानेर