इलैक्ट्रिनिक वोटिंग मशीनों का प्रथम रेडमाइजेशन, ई.वी.एम. का आवंटन

बीकानेर, 14 नवम्बर। विधानसभा चुनाव 2018 में जिले की सातों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपयोग में ली जाने वाली इलैक्ट्रिनिक वोटिंग मशीनों का प्रथम रेडमाइजेशन बुधवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में पुलिस महानिरीक्षक दिनेश.एम.एन, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.एन.के.गुप्ता पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की साक्षी में किया गया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मशीनों की कार्यप्रणाली को करीबी से देखा तथा संतोष व्यक्त किया। रेडमाइजेशन के बाद अब ई.वी.एम. जिले के सातों विधान सभा के रिटर्निंग अधिकारियों को आवंटित कर दी गई है ।
पुलिस महानिरीक्षक दिनेश एम.एन. ने रेडमाइजेशन से जुड़ी सभी बारीकियों को जाना तथा मशीन के बारे में उपस्थित रिटर्निंग अधिकारियों व राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा की। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.एन.के.गुप्ता ने उपस्थित सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना करना सुनिश्चित करें । रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर के दायरे में वाहन आदि नहीं लाएं तथा समय-समय पर निकलने वाली जुलूस व रैली में इस बात का भी ध्यान रखें कि यातायात बाधित नहीं हो, मार्ग पर आमजन सुगमता से चल सकें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के उम्मीदवार या राजनीतिक दल 23 नवम्बर को दोपहर 3 बजे अपरान्ह तक चिन्हित विज्ञापन स्थलों का उपयोग करने के लिए जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपखंड मुख्यालय पर संबंधित उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विज्ञापन स्थलों के आवंटन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी व उपखंड अधिकारी द्वारा गठित समिति की अनुशंषा के पर की जाएगी।
डॉ.गुप्ता ने बताया कि चिन्हित स्थलों की संख्या अधिक है और प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या कम होने पर आवेदक को चाहा गया विज्ञापन स्थल आवंटित किया जाएगा। किसी विज्ञापन स्थल के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा। विज्ञापन स्थलों की संख्या से अधिक मात्रा में विज्ञापन स्थल आवंटन करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन पत्रों के आनुपातिक मात्रा में विज्ञापन स्थल आवंटित किए जाएंगे। आवंटन के पश्चात यदि विज्ञापन स्थल शेष रह जाते है तो पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त के आधार पर समिति की अनुशंषा के अनुसार विज्ञापन स्थल आवंटित किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई राजनीतिक दल या संस्था या संगठन 22 नवम्बर तक चिन्हित विज्ञापन स्थलों पर निर्वाचन से संबंधित विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहते है एवं आवेदन प्रस्तुत करते है तो निर्धारित प्रक्रिया एवं गठित समितियों की अनुशंषा पर संबंधित क्षेत्रों से संबंधित निकाय द्वारा पूर्व निर्धारित दरों पर विज्ञापन स्थलों के आवंटन की अनुमति 22 नवम्बर 2018 तक के लिए जारी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि विज्ञापन स्थल का किराया संबंधित निकाय द्वारा पूर्व निर्धारित दर के अनुसार ही देय होगा एवं उक्त विज्ञापनों के प्रदर्शन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 एवं आदर्श आचार संहिता की अनुपालना की जानी अनिवार्य होगी।
सुविधा पर कर सकेंगे आवेदन-जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.गुप्ता ने बताया कि विधान सभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी व राजनीतिक दल चुनाव के दौरान आमसभा, जुलूस, रैली सहित अन्य कार्यों के लिए जिला प्रशासन अथवा पुलिस विभाग से ली जाने वाली विभिन्न अनुमतियों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान द्वारा बनाई गई ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया सुविधा पर आवेदन कर सकते है। इस नई व्यवस्था के तहत उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए.एच.गौरी, सातों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी अजय पिल्लई, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के रूप में भाजपा के किशन लाल गोदारा, कांग्रेस के प्रहलाद सिंह मार्शल, सी.पी.एम.के सरजू नारायण गहलोत, सी.पी.आई. के मूलचंद खत्री, एम.सी.सी.प्रकोष्ठ के मन मोहन आचार्य सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।

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