एचडीएफसी एर्गो ने राजस्‍थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया

जयपुर, जुलाई, 2019: निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा प्रदाता एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, राजस्‍थान सरकार द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को लागू करने के लिये अधिकृत किया गया है। यह योजना राज्य के जयपुर, जैसलमेर, सीकर, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर, पाली, प्रतापगढ़ और नागौर में ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए खरीफ 2019 सीजन के लिये उपलब्ध है।
राजस्‍थान सरकार की इस योजना के तहत अधिसूचित की गई निम्नलिखित फसलों के लिए इन जिलों में यह योजना लागू की जाएगी। इसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

जिला

फसल

जैसलमेर

बाजरा

मूंगफली

ग्वार

ज्वार

मूंग

मोठ

तिल

सीकर

बाजरा

लोबिया

मूंगफली

ग्वार

मूंग

मोठ

टोंक

बाजरा

काला चना

मूंगफली

ग्‍वार

ज्‍वार

मक्‍का

मूंग

तिल

बांसवाड़ा

अरहर

कालाचना

कपास

मक्का

धान

सोयाबीन

भरतपुर

बाजरा

कपास

ग्वार

ज्वार

धान

तिल

नागौर

बाजरा

कपास

लोबिया

मूंगफली

ग्‍वार

ज्‍वार

मूंग

मोठ

तिल

जयपुर

बाजरा

काला चना

लोबिया

मूंगफली

ग्‍वार

ज्‍वार

मूंग

तिल

पाली

बाजरा

कपास

ग्‍वार

ज्‍वार

मक्‍का

मूंग

तिल

प्रतापगढ़

काला चना

कपास

मूंगफली

मक्‍का

सोयाबीन

पीएमएफबीवाई स्कीम सूखा, बाढ़, शुष्क काल, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, कीट एवं बीमारियों और कई अन्य जैसे बाहरी जोखिमों से फसल को होने वाले नुकसान के लिए किसानों का बीमा करती है। उपज में हुए नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल काटने के प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपीरिमेंट्स-सीसीई) के लिए योजना बनाएगी और उसका क्रियान्वयन करेगी। यदि सीसीई के आधार पर उपज डेटा कम हो जाता है, तो किसानों को उनकी उपज में कमी का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए किसानों को दावों का भुगतान किया जाएगा।
यह योजना फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है, जिसमें बुआई के पहले से लेकर कटाई और कटाई के बाद के जोखिम शामिल है। पीएमएफबीवाई योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जयपुर, जैसलमेर, सीकर, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर, पाली, प्रतापगढ़ और नागौर जिलों के किसान उपरोक्त फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए जिले में अपने संबंधित बैंकों, आम सेवा केंद्रों (सीएससी) तक पहुंच सकते हैं या अधिकृत एचडीएफसी एर्गो एजेंटों से संपर्क कर सकते हैं। बीमा कवर प्राप्त करने के लिए वैधता अवधि का विवरण किसानों के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उपरोक्‍त उल्‍लेखित तालिका के अनुसार, इस स्‍कीम के अंतर्गत कवर प्राप्‍त करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2019 है।

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