सीमावर्ती क्षेत्र में धारा 144 लागू, आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा आदेश

बीकानेर, 8 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका के चलते दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी कर सीमावर्ती क्षेत्र में पाबंदियां लगाई है। आदेशों की अवेहलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत एक माह के साधारण कारावास की सजा व 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। यह आदेश आगामी दो माह तक के लिए प्रभावशाली रहेगा।
आदेशानुसार जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट विभिन्न स्थानों में स्थिति पी.सी.ओे. के माध्यम से देश की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था के संधारण में प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के मद्देनजर पी.सी.ओ. के मालिकों या उसके सेवक या एजेंट एक रजिस्टर संधारण करेंगे जिसमें प्रत्येक काॅल का ब्यौरा दर्ज होगा।
जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त निवासियों को जिसमें तहसील पूगल, खाजूवाला एवं कोलायत के ग्राम-बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासर चैगान, बैरियांवाली करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कबरेवाला भूरासर व मगनवाला में रात 7 से प्रातः 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के गमनागमन, विचरण व अन्य गतिविधियों से आदेश के जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। इस सम्बंध में आवश्यक कार्यों हेतु यथा खेत की सिंचाई आदि के लिए वैध अनुमति समीपस्थ बी.एस.एफ, बी.ओ.पी. से प्राप्त किया जा सकता है। आदेश की अनुपालना नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता व प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ धारकों को इस आदेश के जरिए पाबन्द किया गया है कि वे अपने बूथ से कोड संख्या 0092 (पाकिस्तान के टेलीफोन कोड न.) पर किसी भी व्यक्ति को वार्ता नहीं करायेंगे न ही करने देंगे। बूथ संचालक प्रति सप्ताह संबंधित तहसीलदाारों एवं थाना प्रभारियों को इसकी सूचना देंगे तथा संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा टेलीफोन करने पर इसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे। रजिस्टर की जांच के लिए राजस्व विभाग के तहसीलदार स्तर के अधिकारीगण, पुलिस विभाग के उपनिरीक्षक स्तर तक, सहायक आयुक्त स्पेशल ब्यूरो, भारत सरकार संयुक्त निदशक (जी.), सीमा सुरक्षा बल, बीकानेर एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत निरीक्षक स्तर के अधिकारीगण तथा सहायक आयुक्त, कस्टम, बीकानेर एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत निरीक्षक स्तर के अधिकारीगण को अधिकृत किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से समस्त मोबाईल कम्पनियों द्वारा स्थापित कार्यालयों, अधिकृत दुकानों, काउन्टरों पर नई सिम विक्रय किये जाने से पूर्व उपयोगकर्ता से उसकी पूर्ण पहचान के प्रमाण यथा ब्नेजवउमत ंबुनपेपजपवद वितउ फोटो, स्थाई निवास का पते का प्रमाण पत्र यथा राशन कार्ड, आधारकार्ड, मतदाता कार्ड, बिजली-पानी के बिल की प्रति, आदि की हस्ताक्षरयुक्त सुस्पष्ट छायाप्रति आवश्यक रूप से ली जावे तथा मूल पत्रों से आवश्यक रूप से मिलान किया जावे एवं उपभोक्ता का सत्यापन करने के पश्चात ही सिम एक्टीवेशन किया जावे, जिससे कोई आवेदक अन्य व्यक्ति के पहचानपत्रों पर सिम प्राप्त न कर सके। सिम प्रदाता के द्वारा इसका रजिस्टर संधारित किया जावे, जिससे जारी की गई सिम एवं उपयोगकर्ता के संबंध में समस्त जानकारी दर्ज की जानी आवश्यक है। सिम प्रदाता कम्पनी, संदिग्ध आवेदक अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत पहचानपत्रों के जाली होने की स्थिति में तत्काल क्षेत्र के थानाधिकारी को आवश्यक रूप से सूचित करेगी। जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां से पाकिस्तान लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में कोई भी व्यक्ति, संस्था पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति, संस्था को उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पाकिस्तान से सटी सीमा के समीप की कृषि भूमि में कृषि कार्य, जिप्सम खनन एवं लघु व्यवसाय में कार्यरत कामगारों की पहचान से मूल निवासियों के अलावा अन्य व्यक्ति की उपस्थिति से सीमा सुरक्षा बल को अवगत होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः ऐसे सभी व्यक्ति अपने मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, पुलिस से कराये गये चरित्र सत्यापन, पहचानपत्र यथा बोटर आई डी, राशनकार्ड, आधारकार्ड, पैनकार्ड, स्थाई निवास पते का प्रमाण पत्र आदि की प्रति समीपस्थ बी.एस.एफ., बी.ओ.पी. एवं संबंधित पुलिस थानों में जमा कराएंगें तथा कार्य के दौरान ऐसे समस्त व्यक्तियों को अपना परिचयपत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा।
जिले की सीमा पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा मोबाईल फोन द्वारा व्हाट्एप ग्रुप में अनजान व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जावे। यदि ऐसी कोई भी गतिविधि की जानकारी सुरक्षा एजेेन्सियों के समक्ष आती है, तो उसके लिए ग्रुप-एडमिन सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जायेगा।
जिले से लगने वाली सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु इस क्षेत्र में रात्रिकालीन कफ्र्यू लगाया गया है साथ ही क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों, जो विभिन्न कार्यों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनका पुलिस से चरित्र सत्यापन कराया जाना एवं उनका रिकार्ड रखा जाएगा। आदेशों की अवेहलना करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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