आम आदमी पार्टी को झाडू चुनाव चिन्ह नहीं देने के राज्य आयोग के फैसले को उच्च न्यायालय ने रद किया

अदालत ने आयोग के चुनाव चिन्ह आवंटन आदेश 1968 के क्लॉज 10 को अनदेखा करने के तर्क को सही माना
चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने से पहले फैसला करने का आदेश दिया

जयपुर। प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी राजस्थान को रजिस्टर्ड चुनाव चिन्ह ‘ झाडू ‘ आवंटित नहीं करने के राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों को उच्च न्यायालय ने निरस्त करते हुए राज्य चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के क्लॉज 10 और 12 के प्रकाश में चुनाव चिन्ह आवंटन पर फैसला करने को कहा है। माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाडू आवंटित करने के आवेदन को रिजेक्ट करते समय राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के क्लाज 10 को ध्यान में हीं रखा।

आम आदमी पार्टी की तरफ से याचिकाकर्ता देवेन्द्र शास्त्री ने एडवोकेट आई जे कथुरिया के माध्यम से याचिका दायर कर कहा था कि चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के क्लॉज 10 में स्पष्ट कहा गया है कि दूसरे राज्यों में मान्यता प्राप्त पार्टी को भी राजस्थान में उसके रजिस्टर्ड चुनाव चिन्ह हासिल करने का हक है। भले ही वो चुनाव चिन्ह राज्य के किसी भी वर्ग में दर्ज न हो। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पांजाब में मान्यताप्राप्त पार्टी है। राज्य चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के आवेदन को रिजेक्ट करते समय उक्त क्ल़ॉज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।

इसके साथ ही न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के संज्ञान में आया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी का आवेदन अस्वीकृत करते समय चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के क्लॉज 12 को भी ध्यान में नहीं रखा। इस क्लॉज में तीन तरह की राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का प्रावधान है। पहला राष्ट्रीय पार्टी, दूसरा राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी और तीसरा आन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त पार्टी जिसका हवाला क्लॉज 10 में दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी ने स्थानीय चुनावों संबंधी पहली सार्वजनिक घोषणा के बाद ही झाडू चुनाव चिन्ह आरक्षित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष आवेदन किया था जिसको यह कहते हुए आयोग ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी को झाडू का चिन्ह आवंटित किया जाए। इस पर पार्टी की तरफ से सचिव ने नियम होने का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

माननीय उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के क्लॉज 10 और 12 के प्रकाश में चल रही चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति से पहले इस विवाद को निपटाने का आदेश दिया है। इससे पहले आज आम आदमी पार्टी राजस्थान की तरफ से न्यायालय के निर्देशानुसार निर्वाचन आयोग को ताजा रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया।

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