ग्रेच्युटी उपार्जित अवकाश की राशि का भुगतान करने का आदेश

पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तरीकरण के जाने के पश्चात बकाया राशि, राजस्थान सिविल सेवा रूल्स 2009 के अनुसार वेतन भत्ते का अंतर की राशि, उक्त कर्मचारियों को दिनांक 30 साथ 2011 के अंतिम वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी उपार्जित अवकाश की राशि का भुगतान करने का आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण जयपुर ने सुरक्षा शर्मा, प्रीति गुप्ता, आशा शर्मा व सुनीता जैन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रबंध समिति वेदिक कन्या p.g. कॉलेज राजा पार्क जयपुर को आदेशित किया कि प्रार्थी गण को पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तरीकरण के जाने के पश्चात बकाया राशि, राजस्थान सिविल सेवा रूल्स 2009 के अनुसार वेतन भत्ते का अंतर की राशि, उक्त कर्मचारियों को दिनांक 30 साथ 2011 के अंतिम वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी उपार्जित अवकाश की राशि का भुगतान करने का आदेश किया तथा यह भी आदेशित किया कि वह कर्मचारी से जो लोन लिया गया है तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों से जो कम वेतन का भुगतान किया गया है उसका भी भुगतान किया जाए तथा यह भी आदेशित किया कि प्रार्थी गण उक्त राशि पर 6% की दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं उल्लेखनीय है कि उक्त कर्मचारियों ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र उक्त अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गण राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 वे उसके तहत बने नियम 1993 के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा प्रार्थी गण ग्रेच्युटी व उपार्जित अवकाश के बदले वेतन वेतन भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार में समायोजन की दिनांक को लाभ प्राप्त करने के अधिकारी थे परंतु संस्था के द्वारा यह लाभ प्रदान नहीं किए गए इसलिए संस्था का दायित्व है कि वह प्रार्थी गण को ब्याज की राशि का भुगतान करें मामले की सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश पारित किया

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