जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली समीक्षा बैठक
जिले के सभी 9 निकायों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा
अजमेर, 5 सितम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोक बन्धु ने कहा कि चुनाव से जुड़े सभी अधिकारी मतदान एवं मतगणना वाले दिन एवं इससे पूर्व की जाने वाली सभी तैयारियां समय रहते पूरी करें। रिटर्निंग अधिकारी, एरिया जोनल मजिस्ट्रेट तथा सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन सुनिश्चित करें। इमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोक बन्धु ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में वीसी के जरिए जिले में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ईवीएम के द्वितीय रेण्डमाईजेशन के पश्चात बूथवार ईवीएम प्राप्त की जाए। ईवीएम को स्ट्रॉग रूम में पहुचाये जाने के संबंध में वाहन के साथ पुलिस जाप्ता की व्यवस्था की जाएं। साथ ही स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा हेतु 24 X 7 पुलिस लगाई जाकर लॉगबुक का संधारण किया जाए।
उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वोटिंग मशीनों की तैयारी करने की तिथि, समय एवं स्थान के बारे में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से लिखित में अवगत करा दिया जाएं। ईवीएम का द्वितीय रेण्डमाईजेशन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएं। संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान कर सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त हों।
उन्होंने कहा कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ऎसे संवेदनशील व क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का चिन्हीकरण किया जाकर कार्यवाही पूर्ण की जाकर सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को भिजवाई जाएं। नगर पालिका केकड़ी, सावर, सरवाड़, टाटोटी, नसीराबाद व पीसांगन के मतदान दलो की रवानगी संबंधित नगरपालिका मुख्यालय से एवं नगर परिषद किशनगढ़ व पुष्कर के मतदान दलो की रवानगी संबंधित नगर निकाय मुख्यालय एवं नगर निगम अजमेर हेतु मतदान दलो की रवानगी राजकीय पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय अजमेर से की जानी है।
उन्होंने कहा कि मतदान दलों का अन्तिम प्रशिक्षण, ईवीएम वितरण एवं मतदान सामग्री वितरण संबंधित रवानगी स्थल पर किया जाए। मतदान दलों को मतदान केन्द्र पर पहुंचने के लिए वाहन की व्यवस्था वाहन अधिग्रहण प्रकोष्ठ द्वारा करवाई जाएं। जोनल मजिस्ट्रेट को संबंधित सामग्री का वितरण व रवानगी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से किया जाए। मतदान दो चरणों में होना है- प्रथम चरण का मतदान 9 सितम्बर एवं द्वितीय चरण का मतदान 11 सितम्बर को होना है। मतदान का समय प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक है, इसलिए मतदान दलों द्वारा मॉक पोल प्रातः 6 बजे से किया जाएं। मतदान दिवस के दिन जहाँ रिजर्व मशीन रखी जाएं वहाँ पर पुलिस जाप्ता का की व्यवस्था की जाएं। मतदान के पश्चात वोट डली हुई मशीनों को नगर पालिका मुख्यालय पर स्थित स्ट्रांग रूम में ही रखा जाना है।
उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र के भवन के 100 मी की परिधि में किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएं। कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के भवन के 100 मी के अन्दर अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकता है। मतदान केन्द्र के अन्दर कोई बाहरी व्यक्ति या मीडिया किसी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मुख्यालय पर जिला कन्ट्रोल रूम से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाएं। मतदान के पश्चात संबंधित सेक्टर के सभी मतदान केन्द्रो के मतदान दलो के रवानगी के पश्चात ही सेक्टर मजिस्ट्रेट संग्रहण स्थल पर पहुंचने के लिए अपने सेक्टर को छोडे।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाता को मतदान में सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक नगरपालिका के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्ति की जाए व नोडल अधिकारी का मोबाईल नम्बर ऎसे मतदाताओ के लिए प्रचारित किया जाएं। मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए दिव्यांग मतदाता को प्राथमिकता प्रदान की जाएं। दिव्यांग मतदाता को ऎसी पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे वे अपनी व्हील चेयर मतदान केन्द्र तक ले जा सकें। यदि दिव्यांग मतदाता के पास व्हील चेयर नहीं है तो स्वयंसेवी संस्थाओं एवं विभिन्न विभागों के सहयोग से मतदान बूथ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की जाए। दिव्यांग मतदाताओं के सहायता के लिए एनएसएस, एनसीसी व स्काउट गाईड की नियुक्ति की जाएं।
उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य नगरपालिका मुख्यालय पर ही किया जाना है। गणना की तारीख, समय और स्थान के संबंध में आपको प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में सूचना देनी होगी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से ही किया जाना है। गणन पर्यवेक्षक एवं गणना सहायक को टेबल का आवंटन मतगणना से पूर्व संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रेण्डमाईजेशन के माध्यम से किया जाना है। स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक ईवीएम लाने व ले जाने के लिए एवं गणन अभिकर्ताओ के प्रवेश एवं निकासी के लिए मतगणना कक्ष में अलग- अलग द्वार हो ताकि ईवीएम लाने व ले जाने के दौरान गणन अभिकर्ताओ से ईवीएम लाने में कोई व्यवधान नहीं आए।
उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मतगणना स्थल का निरीक्षण किया जाकर कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी एवं पार्किंग सबंधी समस्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि मतगणना से संबंधी स्टाफ को मतगणना स्थल पर प्रवेश करने में कोई कठिनाई न हो, इस हेतु संमस्त मतगणना स्टाफ को एक दिन पूर्व ही पास जारी कर दिए जाएं। मतगणना के पश्चात किसी तरह के विजय जुलुस की अनुमति नहीं है। मतगणना के दिन, मतगणना केन्द्र के भवन में गणन अभिकर्ताओं को फोटो युक्त बैज के द्वारा ही प्रवेश दिया जाएं। अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी फोटो युक्त बैज दिए जाएं। मतगणना में शामिल होने वाले गणन अभिकर्ताओ का मतगणना से पूर्व में ही पुलिस वैरिफिकेशन करवाया जाकर आवश्यकता अनुसार पास जारी किए जाए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री हर्षवर्धन अग्रवाला, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अभिषेक गोयल, रिटर्निंग अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार व समस्त थानाधिकारी उपस्थित रहे।