स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए आदेशित किया कि प्रार्थना को पूर्वर्ती स्थान पर कार्य ग्रहण कराएं

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री इंद्रजीत सिंह ने श्रीमती अनीता स्वामी के मामले में स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए आदेशित किया कि प्रार्थना को पूर्वर्ती स्थान पर कार्य ग्रहण कराएं तथा राज्य सरकार, समग्र बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निदेशक से जवाब तलब किया है उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी के अधिवक्ता डीपी शर्मा का तर्क था कि प्रार्थना का स्थानांतरण 1 जिले से दूसरे जिले में किया है ऐसी स्थिति में स्थानांतरण गैर कानूनी है क्योंकि स्थानांतरण से पहले पंचायत राज विभाग से अनुमति आवश्यक है उन्होंने न्यायालय का ध्यान पंचायत राज ट्रांसफर एक्टिविटीज के नियम 8(3 की ओर आकर्षित किया जिसके अनुसार 1 जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण से पूर्व पंचायत राज विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने आदेश दिया कि आगामी आदेश तक स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी तथा विपक्षी विभाग को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिए

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