राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मैसेज पीआर रोलिंग के मामले में बकाया वसूली पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया

जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मैसेज पीआर रोलिंग के मामले में ब्याज और पेनल्टी की वसूली पर रोक लगाते हुए डिप्टी कमिश्नर, झालाना डूंगरी औरअपीलीय अधिकारी, कर भवन, गुड्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, राज्य सरकार और भारत सरकार से जवाब तलब किया उल्लेखनीय है कि मेसर्स पीआर रोलिंग ने अपने अधिवक्ता डी पी शर्मा के माध्यम से उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर डिप्टी कमिश्नर ओर अपीलीय अधिकारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश को चुनौती दी और तर्क दिया की प्रार्थी फर्म के द्वारा लिपिकीय त्रुटि को दो बार इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले ली थी इस गलती का मालूम होने पर प्रार्थी फर्म के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया था तथा प्रार्थी फर्म द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर मे बैलेंस बरकरार रखा था एसी स्थिति में प्रार्थी फार्म से ब्याज तथा पेनल्टी की वसूली नहीं की जा सकती प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि अपीलीय अधिकारी के आदेश को गुडस एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है परन्तु उक्त अधिकरण का गठन आज दिनांक तक नहीं हुआ तथा गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐक्ट 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया ऐसी स्थिति में अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा विभाग उक्त वसूली के लिए आमादा है ऐसी स्थिति में वैधानिक राशि जमा कराए जाने पर शेष राशि पर रोक लगाई जानी चाहिए मामले की सुनवाई के पश्चात् खंडपीठ के द्वारा वसूली पर रोक लगा दी

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