बकाया जीएसटी राशि वसूली पर हाईकोर्ट की रोक

राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बैंच का आदेश }
अधिकरण का गठन होने के तीन माह के भीतर अपील करने के निर्देश दिए याचिकाकर्ता को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने M/s Rajasthan Electronics And Instruments Limited से जीएसटी रिकवरी करने के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि जब भी जीएसटी अधिकरण गठित होगा, उसके बाद तीन महीने तक उसके समक्ष अपील कर सकेगा।
प्रकरण के अनुसार M/s Rajasthan Electronics And Instruments Limited ने एडवोकेट डी.पी. शर्मा के जरिए हाईकोर्ट के समक्ष असिस्टेंट कमिश्नरजीएसटीएक्सिस बिल्डिंगविद्याधर नगर,राजस्थान सरकार,संयुक्त आयुक्तअपील,केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग,स्टैचू सर्किल,भारत सरकार के विरुद्ध याचिका पेश कर बताया कि जीएसटी अधिनियम 2017 देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है और प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई के लिए अब तक जीएसटी अधिकरण का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय को चुनौती देने के लिए व्यापारिक संस्थाएं क्या करें। उन्होंने बताया कि प्रार्थी के विरुद्ध गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स विभाग के संबंधित अधिकारी ने बकाया जीएसटी राशि वसूली का नोटिस जारी किया था। जिससे प्रार्थी संतुष्ट नहीं था। उसने उक्त नोटिस के विरुद्ध प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की किंतु वहां से भी प्राथर्थी को राहत नहीं मिली। ऐसे में उसे जीएसटी अधिकरण के समक्ष अपील करने जाना चाहिए था, किंतु अब तक अधिकरण का गठन नहीं होने पर प्रार्थी ने राजस्थान हाईकोर्ट को शरण ली। प्रकरण की सुनवाई कर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति एम. एम. श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश भुवन गोयल ने गाचिकाकर्ता सेबकाया जीएसटी राशि वसूलने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया है कि जब भी जीएसटी अधिकरण का गठन होगा, वाचिकाकर्ता तीन महीने में उसके समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

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