रिश्वत लेने पर सरपंच को 2 साल कैद

भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय उदयपुर ने तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बीगोद जिला भीलवाड़ा के चांदमल व्यास को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को चार हजार के आर्थिक दण्ड से भी दण्डित किया है।

ब्यूरो की महानिरीक्षक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि तत्कालीन सरपंच चांदमल व्यास को 20 मार्च 2004 को दो हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने यह रिश्वत राशि परिवादी मू साजी और मोहम्मद सलीम के भूखण्डों का पट्टा देने की एवज में ली थी।

न्यायालय ने अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में एक वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय ने अभियुक्त को अधिनियम 1988 की धारा 13डी,13 में भी एक वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है। अभियुक्त को अदम अदायगी के रूप में 15-15 दिन का कारावास भुगतना होगा। ये दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी।

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