जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह के नाम चारागाह की जमीन का नामांतरण रोकने के मामले में गुरूवार को सुनवाई टल गई। न्यायाधीश आरएस चौहान की बैंच इस मामले में बाबुलाल और एक अन्य की याचिका सुनवाई के लिए लगी थी।
इस याचिका में कहा था कि नामांत्रण गलत खोलने से संबंघित इस मामले में अधीनस्त अदालत के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था जो सीआईडी (सीबी)में चला गया। लेकिन सीआईडी (सीबी) भी इस मामले में जांच नहीं कर रही है। इस लिए जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने सीआईडी (सीबी) के अनुसंधान नहीं करने को चुनौती देने के मामले में आईओ को प्रगति रिपोर्ट सहित तलब किया था।
यह है मामला
कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि अशोक नगर थाने में करीब डेढ़ साल पहले वसुंधरा राजे व दुष्यंत सिंह सहित अन्य के खिलाफ अफसरों से मिलीभगत कर चरागाह की जमीन हड़पने का मामला दर्ज हुआ था। यह मामला दिसंबर 2011 को दर्ज हुआ था। जिसमें 22 बीघा जमीन के नामांतरण का उल्लेख था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह मामला सीआईडी में लंबित है, लेकिन नेताओं के प्रभाव के चलते अनुसंधान नहीं हो रहा है। इसलिए मामले की जांच सीबीआई को भेजी जाए।