वन्य जीव अपराध नियंत्रण की बैठक आयोजित

01बाड़मेर। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा मुनाबाव में वन्य जीव अपराध नियंत्रण पर जागरूकता बैठक आयोजित की गई। मुनाबाव में आयोजित जागरूकता बैठक में वन विभाग, पुलिस, बीएसएफ, सीआईडी, कस्टम एवं एसओजी के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता निशांत वर्मा क्षेत्रीय उप निदेषक वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भारत सरकार ने की। जागरूकता बैठक को सम्बोधित करते हुए वन्य जीव अपराध नियंत्रण की इंस्पेक्टर आरतीसिंह ने देश में वन्य जीव अपराध, अपराधियों एवं वन्यजीव तस्करी के लिए अपनाई जा रही विभिन्न विभागों द्वारा वन्य जीव अपराध के नियंत्रण की दिशा में किये जा रहे कार्यों पर प्रस्तुति करण दिया। इंस्पेक्टर सिंह ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों तथा बीएसएफ के जवानों को वन्य जीव अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में निशांत वर्मा क्षेत्रीय उप निदेशक वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भारत सरकार ने कहा कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के कार्य एवं संगठित रूप से समन्वय स्थापित करते हुए वन्य जीव अपराधों पर नियंत्रण करें। राजस्थान में वन्यजीव के शिकार एवं तस्करी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी एवं इनके संरक्षण के लिए स्थानीय ग्रामीणों एवं इन क्षेत्रों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वर्मा ने वन्य जीव अपराध केशों के अनुश्रवण के लिये मासिक रूप से अधिकारियों द्वारा समीक्षा करने पर सहमति बनी। बैठक में पुलिस बैठक में बीएसएफ के डिप्टी डायरेक्टर रवि ने भी भाग लिया तथा आयोजित बैठक में वन्य जीव अपराध पर नियंत्रण की बात कही।

अर्न्तराष्ट्रीय कॉल्स का करना होगा इन्द्राज

बाड़मेर। जिले में आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला मजिस्टेªेट भानु प्रकाश एटूरू ने पब्लिक टेलीफोन बूथों के धारकों को आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पश्चिम में स्थित सभी पीसीओ एवं बाड़मेर शहर के पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉल के लिए पीसीओ के मालिकों तथा एजेन्टों को पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित करने के आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि वे अपने बूथ से किए जाने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण सहित इन्द्राज करेंगे। उन्हें यह भी हिदायत दी है कि वे उक्त प्रकार के कॉल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कॉल किए जाने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे तथा रिकार्ड संधारित करते हुए सूचना प्रति सप्ताह संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी सूचना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी देंगे। साथ ही वे किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन करने पर उसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे।
बूथ धारकों द्वारा संधारित उक्त रजिस्टर की समय समय पर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड भुगतना पड़ सकता है। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।

पाक सिम पर प्रतिबन्ध
बाडमेर। जिला मजिस्ट्रेट भानु प्रकाष एटूरू ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।
जिला मजिस्टेªट ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी।
प्रथम प्रशिक्षण 10 नवम्बर से, अनुपस्थिति पर होगा सीधा निलम्बन
बाडमेर। विधानसभा चुनाव 2013 के लिए प्रथम प्रशिक्षण 10 नवम्बर से प्रारम्भ होगा, प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों को सीधा निलम्बित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों तथा प्रथम मतदान अधिकारियों को भाग लेना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भानु प्रकाष एटूरू ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2013 केे लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 10 से 14 नवम्बर तक आंचल सिनेमा में दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी हेतु डयूटी आदेश जारी किये जाकर तामील हेतु संबंधित विभागों को भेजे जा चुके है। उन्होने बताया कि पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 10 से 14 नवम्बर तक दो पारीयों में आंचल सिनेमा उतरलाई रोड में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण दो पारीयों में प्रातः 10 बजे से 1.00 बजे तक व दोपहर 2.00 से 5.00 बजे तक आयोजित होगा जिसमें पहले मतदान अधिकारियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण तथा इसके पश्चात् ई.वी.एम. का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एटूरू ने सख्त हिदायत दी है कि विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर कोई भी कार्मिक बिना किसी सक्षम अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोडेगें। मतदान डयूटी आदेशों कीे तामिल तथा प्रशिक्षण में कोई कार्मिक अनुपस्थित पाए जाने पर संबंध्ेिात के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्यवाही की जाएगी जिसमें सीधा संबंधित कर्मचारी को निलम्बित किया जाएगा।

चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश
बाडमेर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण पुरोहित ने शुक्रवार को राजकीय महावि़द्यालय का भ्रमण कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजकीय महाविद्यालय में विधानसभा वार बनने वाले ई.वी.एम. संग्रहण तथा मतगणना व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होने महाविद्यालय में सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए तीन-तीन कमरे निर्धारित किये जिसमें दो -दो स्टांग रूम तथा एक-एक तैयारी व मतगणना स्थल के लिए निर्धारित किया। उन्होने स्टॉग रूप में खिडकियों आदि खुले स्थलों को बन्द कर पूरा पैक करने की हिदायत दी तथा सभी कमरों में मालुक बिजली व प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरे महाविद्यालय परिसर का ब्लू प्रिन्ट बनाने की हिदायत दी। साथ ही महाहिवद्यालय मैदान तथा संजय स्टेडियम में वाहनों की पार्किग निर्धारित कर विधानसभा वार वाहन खडे रखने की व्यवस्था करने को कहा। साथ ही मैदान में अन्तिम प्रशिक्षण तथा मतदान दलों की रवानगी के लिए टेन्ट शामियाने तथा विधानसभा वार काउन्टर लगाने, लेखा कार्य के लिए काउन्टर लगाने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होने महाविद्यालय परिसर में मीडिया सेन्टर, पर्यवेक्षक कक्ष, जिला निर्वाचन अधिकारी कक्ष, उप जिला निर्वाचन अधिकारी कक्ष का भी निरीक्षण कर उनमें सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए तथा समग्र व्यवस्थाओं का ब्लू प्रिन्ट बनाने की हिदायत दी।
भ्रमण के दौरान उपखण्ड अधिकारी राकेश शर्मा, भूमि अवाप्ति अधिकारी नखतदान बारहठ, जन सम्पर्क अधिकारी श्रवण चौधरी, तहसीलदार रामचन्द्र पंचार, सहायक लेखाधिकारी चूनराम पूनड, सहायक अभियन्ता छगनलाल खत्री समेत सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिन्होने अपने विभाग से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 18 नवम्बर से
बाडमेर। राजस्थान राज्य विघिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार सम्पूर्ण राजस्थान तथा बाडमेर स्थित सभी न्यायालयों में 18 नवम्बर से 23 नवम्बर 2013 तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
ताल्लुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश) एम.आर. सुथार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित सभी प्रकार के दीवानी प्रकरण, राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, चैक अनादरण (एन.आई.एक्ट) के प्रकरण, राजस्व मामले, बैंक से संबंधित प्रकरण एवं दावे, एम.वी.एक्ट, मोटर दुर्घटना क्लेम, समस्त प्रकार के उपभोक्ता प्रकरण आदि मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होने बताया कि कोई पक्षकार यदि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरण का राजीनामा के जरिये निस्तारण करवाना चाहता है तो वह उक्त अवधि में अथवा उससे पहले किसी भी कार्य दिवस को उस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण लोक अदालत में रखवा सकता है।
उन्होने बताया कि पक्षकार उक्त सभी प्रकार के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाकर राजीनामा के माध्यम से इनका शीध्र निस्तारण करवा सकते है जिससे उनके समय व धन की बचत होगी तथा प्रकरणों का अन्तिम रूप से निस्तारण हो सकेगा। -चंदन सिंह भाटी

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