अजमेर शहर के अवैध कॉम्प्लैक्सों को तोडऩे और सीज करने के मामले में अब 5 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में 4 अगस्त को सुनवाई होनी थी,लेकिन चीफ जस्टिस सुनील अम्बबानी की खंडपीठ में कार्य की अधिकता की वजह से सुनवाई टल गई। मालूम हो कि नगर निगम द्वारा चिह्नित 490 अवैध निर्माणों को तोडऩे के आदेश हाईकोर्ट ने दे रखे हैं। ये आदेश रवि नरचल की जनहित याचिका पर दिए गए हैं। इस प्रकरण में अवैध कॉम्प्लैक्सों के मालिकों ने भी प्रार्थना पत्र देकर अपना पक्ष रखा है, हाईकोर्ट की ओर से कॉम्प्लैक्स मालिकों को अभी तक भी कोई राहत नहीं मिल पाई है।
अधिग्रहण पर भी सख्त रुख
अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐतिहासिक आना सागर झील के लिए भूमि अधिग्रहण की जो कार्यवाही की गई है,उसमें भी हाईकोर्ट का सख्त रुख सामने आया है। इस मामले में भी 4 अगस्त को हाईकोर्ट में न्यायाधीश बेला एल.त्रिवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। आनासागर के भराव क्षेत्र में बने समारोह स्थल, रेस्टोरेंट आदि के मालिकों ने भूमि अधिग्रहण को चुनौती दे रखी है। जबकि हाईकोर्ट के आदेश से ही आनासागर के लिए भूमि अधिग्रहण का काम प्राधिकरण ने किया था। अब इस मामले में आगामी 20 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
(एस.पी. मित्तल)M-09829071511