बाल विवाह रोकथाम के लिए बैठक आयोजित

अजमेर 20 अप्रेल। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविंद कुमार सेंगवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को बाल विवाह रोकथाम के लिए विभिन्न समाजों तथा विवाहों से संबंधित व्यक्तियों एवं संगठनों की बैठक आयोजित हुई। इसमें बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के लिए संकल्प लिया गया।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री सेंगवा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्राी श्रीमती अनिता भदेल के द्वारा वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों को समाज के विभिन्न तबकों तक पहुंचाने के लिए बैठक आयोजित की गई। शादी समारोह में टेंट लगाने वाले व्यवसायी टेंट की बुकिंग करने से पूर्व वर एवं वधु की आयु का पुख्ता प्रमाण पत्रा लेंगे। इसी प्रकार हलवाई एसोशिएसन एवं फोटोग्राफी से जुड़े व्यक्ति भी केवल बालिगों की शादी में ही अपनी सेवाएं देंगे।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेद नियम का उल्लघंन करने पर घराती, बाराती, हलवाई, पण्डित, घोड़ीवाले, कार्ड मुद्रक, फोटोग्राफर के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। न्यायालय द्वारा जुर्माना एवं सजा का प्रावधान है। प्रशासन द्वारा बाल विवाह के संबंध में शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए उपखण्ड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किए गए है। इनकी देखरेख में 24 घण्टे नियंत्राण कक्ष कार्यरत रहता है। जिला स्तर पर भी नियंत्राण कक्ष स्थापित किया गया है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं चाईल्ड लाइन हैल्पलाइन नम्बर 1098 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्री जितेन्द्र शर्मा, अजमेर टेंट लाईट समिति के श्री सर्वेश्वर तिवाड़ी, हलवाई एसोशिएसन के श्री गोपाल शर्मा, सैन समाज के श्री गणेश सैन, रामावतार सैन, सैन समाज सामूहिक विवाह समिति के श्री वीरेन्द्र सैन, फोटोग्राफर श्री राजेश उपस्थित थे।

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