शांत घोषित क्षेत्रों में घातक विस्फोटक पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध

अजमेर, 15 अक्टूबर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर श्री अरविंद कुमार सेंगवा ने शहर के नगर निगम क्षेत्रा एवं शांत घोषित क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घातक विस्फोटक पटाखे जैसे राॅकेट, चिड़िया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सीटी पटाखे एवं सूतली बम के प्रयोग पर पाबन्दी लगायी हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्र श्री अरविन्द कुमार सेंगवा ने बताया कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक इन पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिये बाध्य भी नहीं करेगा। शांत घोषित क्षेत्रा यथा चिकित्सालय, माननीय न्यायालय, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थाएं एवं अजमेर शहर में स्थित पेट्रोल पम्प आदि के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का उपयोग नहीं किया जायेगा।

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