आवासों की बकाया किश्तों व लीज राशि में ब्याज की शत-प्रतिशत छूट

bikaner samacharबीकानेर, 30 मार्च। मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2017-18 में की गई घोषणा में नगर निकायों, नगर विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर देय बयाज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है। इसी क्रम में राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के आदेश द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम 1974 के अन्तर्गत 01 अप्रेल 2017 से बकाया वार्षिक लीज राशि जमा करवाये जाने पर बकाया लीज के ब्याज में 30 सितम्बर 2017 तक 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नगर विकास न्यास के सचिव नरेन्द्र सिंह पुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2017-18 की घोषणा में, 1 जनवरी 2001 से आवंटित आवासों में राशि जमा नहीं करवायी गयी है, उनमें नियमन करने पर ब्याज व पेनल्टी पर छूट प्रदान की गयी है। इसी क्रम में राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के आदेश द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम 1974 के 7(5)(पपप) व सपठित 31 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01 जनवरी 2001 से ई.डबल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के आवंटित आवासों में बकाया राशि 31 दिसम्बर 2017 तक एक मुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत्-प्रतिश्त छूट देते हुए नियमित किये जाएंगे।

error: Content is protected !!