अजमेर। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई राजनैतिक विज्ञापन किसी समाचार पत्र में प्रकाशित होता है और वह समाचार पत्र इन्टरनेट पर ”ई-पेपर” में उपलब्ध है तो ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन किया जाना आवश्यक है।