चुनाव प्रचार 15 की सांयकाल 6 तक, 48 घंटे में अनेक प्रतिबंध

parliament election 2014-1अजमेर। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने अजमेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को एक पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि आगामी 17 अपे्रल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार 15 अपे्रल की सायंकाल 6 बजे बन्द हो जाएगा। मतदान से 48 घण्टे पूर्व की अवधि में अनेक गतिविधियां बंद रहेगी। जिनका उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 15 अपे्रल को सायंकाल 6 बजे पश्चात निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित करना, उसमें उपस्थित रहना या सम्बोधित करने, सिनेमा, टेलिविजन, रेडियो, ऐसे ही अन्य किसी उपकरण या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने, एस.एम.एस. या मोबाइल फोन के जरिये चुनाव प्रचार-प्रसार करने पर पाबन्दी रहेगी। यदि चुनाव प्रचार बन्द होने के बाद भी किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी की ओर से एस.एम.एस या आपत्ति जनक संदेश किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो संदेश भेजे जाने वाले मोबाइल वाले पर कानूनी कार्यवाही होगी। इस 48 घण्टे की अवधि में संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव प्रचार प्रसार करने पर रोक रहेगी।
श्री देथा ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं, अभ्यार्थियों या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को अपने वाहनों में लाने ले जाने, मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में या उसके आस-पास किसी मतदाता से वोट मांगने, किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट नही देने के लिए मनाने, इस परिधि में लाउडस्पीकर, मेगा फोन या किसी ध्वनिविस्तार यंत्र का उपयोग करने, जोर जोर से चिल्लाने या विच्छृंकल आचरण करने, कानून व्यवस्था के लिए तैनात लोक सेवकों के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा हथियार ले जाने पर पाबन्दी रहेगी। इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाने, मतदान कर्मिकों से कागज पत्र या मशीन पर कब्जा कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने, मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मताधिकार का उपयोग करने से रोकने पूरी तरह से पाबन्दी है और इसे बूथ कैप्चरिंग की श्रेणी में माना गया है। जो दण्डनीय अपराध है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15 अपे्रल को सायंकाल 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नही है, विधानसभा क्षेत्र में रूक नही सकेंगा। इस अवधि में मतदान केन्द्र में 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का कार्यालय नही होगा, तथा न ही चुनाव चिन्ह नाम, पोस्टर या बैनर का प्रदर्शन होगा। इस परिधि में मतदान के दिन चुनाव चिन्ह अथवा नारा आदि के अंकन की पर्चियां ले जाने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा। केवल सादा पर्चियां जिसमें मतदाता की भाग संख्या, क्रम संख्या और मतदाता के नाम का उल्लेख है वे ही पर्ची ले जायी जा सकेंगी। मतदान दिवस को अभ्यर्थी को केवल एक वाहन, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा उसके कार्यकर्ताओं या दलीय कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा विशेष परमिट देकर दी जाएगी। ऐसे वाहन में चालक सहित 5 व्यक्ति से अधिक नही बैठेंगे और यह वाहन मतदाताओं को लाने या ले जाने के उपयोग में नही ले सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी या राजनैतिक व्यक्ति के वाहन को बिना परमिट के चलने की अनुमति नही होगी। 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी के अधिकारियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाईल फोन या कोडलैस या वायरलैस सैट आदि नही ले जा सकेंगा। मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भीतर कोई भी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नेता या कार्यकर्ता ऐसा कोई वस्त्र, टोपी या शॉल आदि पहनकर प्रवेश नही कर सकेंगा जिस पर चुनाव चिन्ह अथवा नारा अंकित हो।
मतदान दिवस को अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूर किसी स्थान पर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त कर चुनाव बूथ स्थापित किया जा सकता है जिसमें एक टेबल और दो कुर्सी बिना किसी शामियाने या टेन्ट के लगायी जा सकती है । इस पर 3 फुट गुणा 1.6 फुट आकार का एक बैनर लगाया जा सकता है। मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भीतर अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध रहेगा। इस दिन मतदान केन्द्र के परिसर में प्रशासन द्वारा मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिसमें ऐसे मतदाताओं जिन्हें प्रमाणितकृत फोटो युक्त मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जायेगी जो अपना फोटो पहचान पत्र या मतदाता पर्ची लेकर मतदान केन्द्र पर नही पहुंचे। यह फोटो युक्त प्रमाणितकृत मतदाता पर्ची दिखाकर मतदाता, मतदान अधिकारी को अपनी पहचान बताकर मतदान कर सकता है। मतदाता फोटो पहचान पत्र या फोटो युक्त मतदाता पर्ची नही ला पाता है जब भी वह आयोग द्वारा अधिसूचित 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए मतदान केन्द्र में साथ ले जा सकता है।

सी.आर. मीणा मतदान दल गठन प्रकोष्ठ प्रभारी
अजमेर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सी.आर.मीणा को मतदान दल गठन प्रकोष्ठ का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है । श्री मीणा पर्यवेक्षक प्रकोष्ठ का कार्य भी देखेंगे।

एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त
अजमेर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अजमेर विकास प्राधिकरण की सचिव सुश्री प्रियंका जोधावत को जवाजा एवं सहायक आयुक्त देवस्थान श्री गिरीश बच्चानी को बिजयनगर थाना क्षेत्र के लिए आगामी 18 अपे्रल तक की अवधि हेतु एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

अवकाश घोषित
अजमेर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अजमेर लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान कार्य हेतु गंतव्य स्थल के लिए 16 अपे्रल को रवानगी होने के फलस्वरूप पॉलोटेक्निक महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 16 अपे्रल का स्थानीय अवकाश घोषित किया है।

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