अजमेर। जिला निर्वाचन विभाग ने आगामी 17 अप्रेल को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हंै। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन विभाग ने विशेष दिशा निर्देश जारी कर मतदान एवं इससे पूर्व कुछ कृत्यों को प्रतिबंधित किया है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। चुनाव प्रचार भी आज शाम 6 बजे बंद हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि मतदान दिवस एवं पूर्व मतदान दिवस पर आम जनता की जानकारी के लिए निर्वाचन विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इनका उल्लंघन करने पर कार्यवाही होगी।
श्री देथा ने बताया कि मतदान दिवस एवं पूर्व मतदान दिवस पर धर्म,जाति, भाषा, स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, वैमनस्य की भावना बढाना और सौहार्द के वातावरण को बिगाडने का कार्य करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसी तरह पूजा स्थलों या धार्मिक स्थलों से जातियों या समुदायों या जन समूहों के बीच असौहार्दपूर्ण, शत्रुतापूर्ण या वैमनस्यतापूर्ण भावनाएं बढ़ाना, जुलूस में जान-बूझकर हथियार ले जाना या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का हथियार सहित आयोजन करना या उसमें भाग लेना भी चुनावी निर्देशों का उल्लंघन है।
उन्होंने बताया कि किसी वर्ग के लिये राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई लांछन लगाना,किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट देने या इसके लिये उत्प्रेरित करने के लिये रिश्वत देना,किसी मतदाता के मताधिकार के स्वतंत्र उपयोग में हस्तक्षेप करना या असम्यक असर डालना,किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी वोट डालना एवं किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में मिथ्या कथन को प्रकाशित करना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
श्री देथा ने बताया कि गुमनाम अथवा मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना निर्वाचन संबंधी पम्पलेट,पुस्तिका,दस्तावेजों का मुद्रण, अभ्यर्थी की बिना अनुमति के उसके चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक सभा या विज्ञापन या परिपत्र या प्रकाशन आदि पर व्यय करना भी दण्डनीय अपराध है।
इसी तरह मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान भी कुछ कृत्य भी दण्डनीय अपराध है। मदिरा,शराब या अन्य मादक पदार्थ का विक्रय करना या वितरण करना,निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित करना या उसमें उपस्थित रहना या संबोधित करना, सिनेमा या टेलीविजन , रेडियो या ऐसे ही अन्य किसी उपकरण या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करना,एस.एम.एस या मोबाईल फोन के जरिये चुनाव प्रचार-प्रसार करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। यदि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी की ओर से एस.एम.एस किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है या आपत्तिजनक संदेश प्राप्त होता है तो उस संदेश के टेक्स्ट को सेंडर के मोबाईल नंबर के साथ पुलिस के द्वारा प्रकाशित मोबाईल नंबर पर अग्रेषित किया जा सकता है ताकि भेजने वाले पर कानूनी कार्यवाही हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री देथा ने बताया कि इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।
श्री देथा ने बताया कि राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं, अभ्यार्थियों या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को अपने वाहनों में लाने ले जाने, मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में या उसके आस-पास किसी मतदाता से वोट मांगने, किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट नही देने के लिए मनाने, इस परिधि में लाउडस्पीकर, मेगा फोन या किसी ध्वनिविस्तार यंत्र का उपयोग करने, जोर जोर से चिल्लाने या विच्छृंकल आचरण करने, कानून व्यवस्था के लिए तैनात लोक सेवकों के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा हथियार ले जाने पर पाबन्दी रहेगी। इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाने, मतदान कर्मिकों से कागज पत्र या मशीन पर कब्जा कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने, मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मताधिकार का उपयोग करने से रोकने पूरी तरह से पाबन्दी है और इसे बूथ कैप्चरिंग की श्रेणी में माना गया है। जो दण्डनीय अपराध है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया मतदान केन्द्र में 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का कार्यालय नही होगा, तथा न ही चुनाव चिन्ह नाम, पोस्टर या बैनर का प्रदर्शन होगा। इस परिधि में मतदान के दिन चुनाव चिन्ह अथवा नारा आदि के अंकन की पर्चियां ले जाने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा। केवल सादा पर्चियां जिसमें मतदाता की भाग संख्या, क्रम संख्या और मतदाता के नाम का उल्लेख है वे ही पर्ची ले जायी जा सकेंगी। मतदान दिवस को अभ्यर्थी को केवल एक वाहन, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा उसके कार्यकर्ताओं या दलीय कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा विशेष परमिट देकर दी जाएगी। ऐसे वाहन में चालक सहित 5 व्यक्ति से अधिक नही बैठेंगे और यह वाहन मतदाताओं को लाने या ले जाने के उपयोग में नही ले सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी या राजनैतिक व्यक्ति के वाहन को बिना परमिट के चलने की अनुमति नही होगी। 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी के अधिकारियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाईल फोन या कोडलैस या वायरलैस सैट आदि नही ले जा सकेंगा। मतदान दिवस को अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूर किसी स्थान पर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त कर चुनाव बूथ स्थापित किया जा सकता है जिसमें एक टेबल और दो कुर्सी बिना किसी शामियाने या टेन्ट के लगायी जा सकती है । इस पर 3 फुट गुणा 1.6 फुट आकार का एक बैनर लगाया जा सकता है। मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भीतर अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध रहेगा। इस दिन मतदान केन्द्र के परिसर में प्रशासन द्वारा मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिसमें ऐसे मतदाताओं जिन्हें प्रमाणितकृत फोटो युक्त मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जायेगी जो अपना फोटो पहचान पत्र या मतदाता पर्ची लेकर मतदान केन्द्र पर नही पहुंचे। यह फोटो युक्त प्रमाणितकृत मतदाता पर्ची दिखाकर मतदाता, मतदान अधिकारी को अपनी पहचान बताकर मतदान कर सकता है। मतदाता फोटो पहचान पत्र या फोटो युक्त मतदाता पर्ची नही ला पाता है जब भी वह आयोग द्वारा अधिसूचित 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए मतदान केन्द्र में साथ ले जा सकता है।
मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश
निर्वाचन विभाग ने आगामी 17 अपे्रल को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो सामान्य तौर पर जिस क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है और उस क्षेत्र में मतदान हो रहा है। उस क्षेत्र के मतदाता ऐसे भी हो सकते हैं जो कि उस निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश दिया जाए। यह निर्देश राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड एवं निगमों आदि पर भी लागू होंगे।
कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने लिया मतदान का संकल्प
अजमेर 15 अपे्रल। जिला निर्वाचन विभाग स्वीप प्रकोष्ठ के अन्तर्गत रेनबो सप्ताह के तहत मंगलवार को अजमेर शहर के सरकारी एवं अद्र्घसरकारी संस्थाओं में कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने आगामी 17 अप्रेल को मतदान करने एवं करवाने का संकल्प लिया।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा द्वारा कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे जिला परिषद, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्टे्रट में संचालित सभी विभागों के कार्मिकों एवं अधिकारियों तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को मतदान करने हेतु संकल्प दिलवाई गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र सिंह चौधरी, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, स्वीप अध्यक्ष श्री लालाराम गूगरवाल, चुनाव प्रशिक्षण प्रभारी श्री भरत शर्मा, जिला रसद अधिकारी श्री सुरेश सिंधी, राजस्थान लोकसेवा आयोग उप सचिव श्री भगवंत सिंह, एसीएम पुष्पा देवी पंवार, उप निदेशक महिला बाल एवं विकास श्री बजरंग सिंह चौहान, मुख्य लेखाधिकारी श्री अश्विनी कुमार खीडिया सहित कई अधिकारीयों ने मतदान का संकल्प लिया। इसी तरह सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में उप निदेशक श्री प्यारे मोहन त्रिपाठी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जन सम्पर्क अधिकारी श्री महेश शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसी तरह अन्य विभागों में भी कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने मतदान अवश्य करने की शपथ ली।
17 को मतदान केन्द्रों पर स्थापित होंगे सहायता केन्द्र
अजमेर जिले के मतदाताओं को वितरण के बाद शेष रही मतदाता फोटोयुक्त पहचान पर्ची मतदाता 16 अप्रेल तक अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त कर सकते है। इसके पश्चात भी बची पहचान पर्ची मतदान केन्द्र पर स्थापित किए जाने वाले सहायता केन्द्र पर उपलब्ध रहेंगी। मतदाता वहां से प्राप्त कर सकते हंै।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिन मतदाताओं को किसी कारणवश फोटोयुक्त पहचान पर्ची उपलब्ध नहीं हुई है वे कल 16 अपे्रल को अपने विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचक अधिकारी के चुनाव कार्यालय से पर्ची प्राप्त कर सकते हैं।
मतदान दिवस के दिन 17 अपे्रल को मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित रहेंगे जिसमें ऐसे मतदाताओं जिन्हें फोटोयुक्त मतदाता पर्ची बी.एल.ओ. के माध्यम से प्राप्त नही हुई है उनकी प्रमाणिकृत फोटोयुक्त मतदाता पर्ची यहां उपलब्ध रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिस मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नही है और मतदान केन्द्र पर फोटो युक्त मतदाता पर्ची भी नहीं लाता है तब वह निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित 10 दस्तावेज में से किसी एक के आधार पर अपनी पहचान कराकर वोट दे सकता है। इन दस दस्तावेज में 1. पासपोर्ट 2. ड्राईविंग लाईसेंस 3.राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र 4. बैकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक 5.आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड) 6. आधार कार्ड 7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एनपीआर) के तहत त्ळप् (आर.जी.आई) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड 8. मनरेगा जॉब कार्ड 9. श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 10. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज हैं।
यदि मतदाता पर्ची, मतदाता सूची या फोटो पहचान पत्र में फोटो गलत है तो मतदाता को आयोग द्वारा अनुमत उक्त 10 वैकल्पिक दस्तावेंजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए मतदान केन्द्र में साथ ले जाना आवश्यक होगा।
अवकाश घोषित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अजमेर लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान कार्य हेतु गंतव्य स्थल के लिए 16 अपे्रल को रवानगी होने के फलस्वरूप पॉलोटेक्निक महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 16 अपे्रल का स्थानीय अवकाश घोषित किया है।
सूखा दिवस घोषित
निर्वाचन विभाग ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 15 अप्रेल को शाम 6 बजे से 17 अप्रेल को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है। इसी तरह 16 मई को भी सूखा दिवस रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया
लोकसभा चुनाव के 17 अपे्रल को होने वाले मतदान कराने हेतु मतदान दल कल 16 अप्रेल को पॉलोटेक्निक कॉलेज से रवाना होंगे। जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए जाने वाले मतदान दलों को कल तृतीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने आज पॉलोटेक्निक कॉलेज में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न अधिकारियों के साथ इन्हें अंतिम रूप दिया। चुनाव कराने के पश्चात मतदान दल वापस 17 अप्रेल को पॉलोटेक्निक कॉलेज में ही चुनाव सामग्री व ईवीएम जमा कराएंगे।
श्री देथा ने बताया कि जिले के आठ विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, ब्यावर, मसूदा व केकड़ी के 1836 मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दलों को कल 16 अप्रेल को प्रात: 7 बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके पश्चात मतदान दल सामग्री प्राप्त कर अपने मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करेंगे। पॉलोटेक्निक कॉलेज में प्रत्येक विधानसभा के लिए पृथक-पृथक टेंट लगाकर मतदान दलों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। कल प्रात: 7 बजे से विधानसभा क्षेत्र ब्यावर, मसूदा, केकड़ी व पुष्कर के मतदान दलों तथा प्रात: 11.30 बजे से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़, अजमेर उत्तर, नसीराबाद व अजमेर दक्षिण, विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पॉलोटेक्निक कॉलेज के मुख्य भवन के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित मध्य वाले कमरे में ईवीएम का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी प्रात: 7 बजे से दिया जाएगा।
वाहनों की पार्किंग
विधानसभा क्षेत्र ब्यावर, पुष्कर, किशनगढ़, अजमेर उत्तर एवं अजमेर दक्षिण के वाहनों की पार्किंग सिविल ब्लॉक के पीछे के ग्राउण्ड में की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र केकड़ी, मसूदा, नसीराबाद के वाहनों की पार्किंग मुख्य भवन टेनिस कोर्ट के पास मैदान में की जाएगी। सेक्टर मजिस्टे्रट के वाहनों की पार्किंग महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में होगी। पार्किंग स्थल के पास ही वाहन आवंटन प्रकोष्ठ द्वारा मतदान दलों को वाहन, रूट चार्ट, पीओएल के कूपन, वाहन के लॉग बुक आदि उपलब्ध कराई जाएगी। पॉलोटेक्निक कॉलेज के दोनों मुख्य द्वार पर चेक पोस्ट स्थापित की जाएगी।
पुलिस जाब्ता
मतदान दलों के साथ जाने वाले पुलिस कार्मिक कॉलेज के ही मैदान में पृथक टेंट में उपलब्ध रहेंगे और यहीं से मतदान दलों को पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
सेक्टर मजिस्टे्रट, माइक्रो आब्र्जवर, वेबकास्टिंग ऑफिसर व वीडियोग्राफर
प्रशिक्षण के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्र के टेंट में बैठेंगे। विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, वीडियोग्राफर एवं माइक्रो पर्यवेक्षकों को सेक्टर मजिस्टे्रट के साथ संबंधित मतदान केन्द्रों पर भिजवाएंगे। विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़, अजमेर दक्षिण, अजमेर उत्तर एवं ब्यावर के 50 मतदान केन्द्रों के लिए वेबकास्टिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हंै जो मतदान दलों के वाहन में ही अपने मतदान केन्द्र पहुचेंगे।
यातायात व्यवस्था
16 अप्रेल को प्रात: 7 बजे से पूर्व पॉलोटेक्ििनक कॉलेज तक मतदान दलों के पहुंचने एवं मतदान पश्चात 17 अप्रेल को मतदान दलों को अपने घर तक जाने हेतु रात्रि 2 बजे तक शहर के सभी मार्गों की बसें नियमित रूप से चालू रहेगी। जो निर्धारित दर के अनुसार किराये की राशि लेंगी। ये व्यवस्था राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
पूछताछ केन्द्र
पॉलोटेक्ििनक कॉलेज मैदान में पूछताछ केन्द्र की व्यवस्था की गई है जो मतदान दलों के द्वारा चाही गई जानकारी उनकी शंकाओं का समाधान करेगा।
मतदान दलों को भुगतान
मतदान दलों को अग्रिम राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में लेखा भुगतान प्रकोष्ठ द्वारा करा दिया गया है फिर भी इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए विधानसभा क्षेत्रवार काउंटर कॉलेज मैदान में प्रशिक्षण स्थल के पास ही खोले गए है।
फेसेलिटी सेन्टर
कॉलेज मैदान में ही डाक मतपत्र की सुविधा हेतु मत डालने के लिए दो फेसेलिटी सेन्टर स्थापित कल होंगे।
आरक्षित मतदान दल
जिला निर्वाचन विभाग ने किशनगढ़ में 10, पुष्कर में 10, अजमेर उत्तर में 5, अजमेर दक्षिण में 5, नसीराबाद में 10, ब्यावर में 12, मसूदा में 12, केकड़ी में 12 एवं जिला स्तर पर 15 आरक्षित मतदान दल उपस्थित रहेंगे।
ईवीएम का वितरण
मतदान दलों को ईवीएम का वितरण अलग-अलग काउंटर लगाकर किया जाएगा। इसके लिए व्यवस्थाएं कर ली गई है। इसी तरह उन्हें मतपत्र, डाक मतपत्र, मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी, शुभकारी सील, पिंक पेपर एवं सील आदि का वितरण भी काउन्टरों पर ही किया जाएगा।
कैंटीन व्यवस्था
मतदान दलों के चाय, नाश्ते की निर्धारित दर पर कैंटीन की व्यवस्था होगी। इस कैंटीन पर चाय, नाश्ता, छाछ, पानी की बोतल, तेल, साबुन, कंघा आदि सामग्री निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।