पेयजल अभावग्रस्त गांवों में टैंकर से होगी जलापूर्ति
उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित

अजमेर। राज्य सरकार ने ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर पेयजल अभावग्रस्त गांवों में जलापूर्ति के विशेष निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित गांवों सहित जिन गांवों में पेयजल संकट है। वहां टैंकर व अन्य साधनों से जलापूर्ति की जाएगी। पेयजल संकट के निस्तारण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दिशा – निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि जिले में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल की दृष्टि से अभावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर से जलापूर्ति करवाई जाएगी। इसके लिए उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। संबंधित क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। विकास अधिकारी एवं तहसीलदार सदस्य होंगे।
श्री देथा ने बताया कि यह समिति उन क्षेत्रों का चयन करेगी जहां टैंकर, टे्रक्टर ट्रोली या उंट गाड़ी आदि से पेयजल आपूर्ति की जानी है। यह समिति जलापूर्ति की तिथि तथा दरों का निर्धारण भी करेगी। समिति द्वारा उन संभावित जल स्त्रोतों की पानी की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा जहां से जल परिवहन किया जाना है। उचित गुणवत्ता वाले स्त्रोतों से ही जल परिवहन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सार्वजनिक जल स्त्रोत नहीं होने की स्थिति में निजी कुओं एवं नलकूपों को किराए पर लिया जाएगा। आवश्यकता होने पर उनका अधिग्रहण भी किया जा सकता है। जिन मोहल्लों, बस्तियों व गांवों में पेयजल वितरण किया जा रहा है उनके नागरिकों की सहमति से एक जल वितरण समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति जल वितरण पर निगरानी रखेगी। जिन क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से जल परिवहन कराया जा रहा है उन क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं से प्रमाणीकरण भी कराया जाएगा ताकि टैंकरों द्वारा जल वितरण में गड़बड़ी नहीं हो सके।
जिला कलक्टर ने बताया कि जल परिवहन ठेकेदार एक कार्ड भी संधारित करेगा। इस कार्ड में जल स्त्रोत, परिवहन किए गए पानी की मात्रा, परिवहन की दिनांक व समय अंकित किया जाकर स्थानीय स्कूल के अध्यापक या जन प्रतिनिधि से सत्यापन कराना होगा। परिवहन ठेकेदार को निर्धारित समय में बिल प्रस्तुत करने होंगे। प्रत्येक टैंकर पर यह अंकित करवाया जाएगा कि यह जल परिवहन राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में नि:शुल्क किया जा रहा है।
जिला कलक्टर ने बताया कि अजमेर जिले में राज्य सरकार द्वारा 104 गांवों को अकाल प्रभावित घोषित किया गया है। इन गांवों में भी पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इन सहित अन्य गांव जो उपखण्ड अधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पेयजल अभाव ग्रस्त घोषित किए जाएंगे। उनमें भी पेयजल आपूर्ति के प्रबंध किए जा रहे है।
कंट्रोल रूम गठित
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री वी.के. शर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में जिले में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। अजमेर जिले के निवासी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जलापूर्ति से संबंधित समस्याओं पर इन कंट्रोल रूम के फोन नम्बरों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हंै-
कार्यालय / खण्ड का नाम
क्षेत्र
कंट्रोल रूम दूरभाष नं.
नगर खण्ड प्रथम, अजमेर
अजमेर शहर उत्तर भाग-वैशाली नगर कोटड़ा, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, नागफणी, ऋषिघाटी, नला बाजार दरगाह बाजार, मीरशाह अली, सिविल लाईन्स आदि।
0145-2628489
नगर खण्ड द्वितीय, अजमेर
अजमेर शहर दक्षिण भाग-आदर्श नगर, सुभाष नगर, नाका मदार, गुलाब बावड़ी, अजयनगर आदि।
0145-2660943
जिला ग्रामीण खंड अजमेर।
अजमेर ग्रामीण क्षेत्र।
0145-2628479
खण्ड ब्यावर
ब्यावर शहर।
01462-257362
ब्यावर ग्रामीण क्षेत्र।
01462-240399
खण्ड किशनगढ़
किशनगढ़ शहर।
01463-245906
किशनगढ़ ग्रामीण क्षेत्र।
०१४६३&२५११६४
इसके अतिरिक्त टोल फ्री नं. 18001806088 पर पूरे जिले की शिकायतें 24 घन्टे दर्ज करवायी जा सकती है।