उंचे टावर व पानी की टंकियों पर चढऩे पर भी प्रतिबंध
अजमेर। जिला मजिस्ट्रेट श्री भवानी सिंह देथा ने अजमेर जिले में 20 जुलाई तक लागू निषेधाज्ञा के लिए दिशा निर्देश जारी किए है। जिले में कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सभा या रैली का आयोजन नहीं कर सकेगा।
श्री देथा ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के बाद भी जिले में कानून एवं शांति भंग होने की आशंका है। इसलिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 20 जुलाई की मध्य रात्रि तक बढ़ाई गई है। अजमेर जिले में कोई भी व्यक्ति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर या संबंधित उपखण्ड अधिकारी की अनुमति के बिना जुलूस, रैली, सभा या सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति उंचे टावरों व पानी की टंकियों पर नहीं चढ़ सकेगा।
श्री देथा ने बताया कि किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्ने अस्त्र-शस्त्र, रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, धारधार हथियार, गंडासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, चाकू, छूरी, बरछी, कटार आदि लेकर नहीं चल सकेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को परोक्ष, अपरोक्ष या सांकेतिक रूप से न तो डराएगा धमकाएगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा।