ब्यावर नगर परिषद एवं पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र में 30 नवम्बर तक लागू रहेंगे विभिन्न प्रतिबंध
अजमेर। जिला मजिस्टे्रट डॉ. आरूषि ए मलिक ने ब्यावर नगर परिषद एवं पुष्कर नगर पालिका के होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा आगामी 30 नवम्बर तक ब्यावर नगर परिषद और पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र में लागू रहेगी।
जिला मजिस्टे्रट द्वारा जारी निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ आग्नेय अस्त्र-शस्त्र एवं धारधार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर न तो घूमेगा और ना ही प्रदर्शन में साथ लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्ष, अपरोक्ष या सांकेतिक रूप से ना तो स्वयं डराएगा धमकाएगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति उतेजनात्मक, साम्प्रदायिक अथवा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हुए भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा और ना ही इसके लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा। ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन नहीं किया जा सकेगा जिससे जातीय तनाव या साम्प्रदायिक सदभाव को ठेस पहुंचे।
निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री एवं जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सदभाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी ऑडियो, वीडियो कैसेट या सीडी अथवा किसी भी इलेक्ट्रानिक माध्यम से ना तो किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा और ना ही कराएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अत्यंत ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं रसायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका उपयोग करेगा।
कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित विभिन्न नियमों व निर्देशों की अवहेलना में की गई किसी भी प्रकार की रैली ना तो आयोजित करेगा और ना ही अन्य व्यक्ति को आयोजन हेतु प्रोत्साहित करेगा।
डॉ. मलिक ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर या किसी भी समय पर शांति भंग करने, चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए ना तो स्वयं कोई कार्यवाही करेगा ना ही किसी को प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं कर सकेगा और न ही नियमों में विहित मात्रा से अधिक मदिरा अपने घर पर संग्रहित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति प्राप्त करनी होगी। परन्तु रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग एवं प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम पुलिस अधिकारी से लिखित अनुशंषा के पश्चात, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की पूर्वानुमति के बिना जुलूस, रैली, सभा अथवा सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा।
कोई भी व्यक्ति उंचे टॉवर व उंची पानी की टंकियों आदि पर नहीं चढ़ेगा, जिससे कि न्यूसेंस या आंशकित खतरे की संभावना हो तथा लोक शांति विक्षुब्ध होती हो। कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक भवनों, स्थलों एवं सरकारी, अद्र्घसरकारी कार्यालयों व सम्पत्तियों पर कट-आउट, पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री न तो लगाएगा और ना ही किसी भी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण करेगा।
निजी भवन, स्थल, सम्पत्ति पर चुनाव प्रचार हेतु पोस्टर बैनर, कट-आउट आदि का उसके मालिक, धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उपयोग नहीं करेगा परन्तु शहरी क्षेत्रों में निजी सम्पत्ति के स्वामी, धारक लिखित सहमति पर भी नारा लेखन एवं पैम्पलेट आदि का चिपकाना वर्जित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
ब्यावर नगर परिषद एवं पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र में 22 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश
अजमेर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आरूषि ए. मलिक ने ब्यावर नगर परिषद एवं पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र में 22 नवम्बर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के मतदान के मद्देनजर दोनों निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।