
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत आम चुनाव के दोरान जिले में मतदान केन्द्रों व मतगणना स्थल पर प्रवेश पत्रा धारित पत्राकार व मीडियाकर्मी नियमों के अधीन प्रवेश कर सकेंगे। जिसके तहत पंचायत मुख्यालय के मतगणना स्थल पर अधिकार पत्रा धारित पत्राकारों, फोटोग्राफरों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई है। अधिकार पत्रा धारित पत्राकार जब मतदान बूथ के अन्दर जाये तो किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी नहीं करेंगे और न ही मोबाईल फोन ले जा सकेंगे।
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना के समय मतगणना कक्ष के भीतर अधिकार पत्रा धारी पत्राकार, कैमराटीम को वीडियोंग्राफी, फोटोग्राफी एवं मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नही होगी। जिला मुख्यालय पर पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों की मतगणना हेतु बनाए गए मतगणना केन्द्रों पर पत्राकारों के लिए एक पृथक कक्ष (मीडिया सेन्टर) आरक्षित कर उन्हेें वहां सभी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, और जब अधिकार पत्रा धारित कोई पत्राकार मतगणना का अवलोकन मतगणना कक्ष में जाकर करना चाहे तो उसे बिना किसी कैमरे या मोबाईल फोन के मतगणना कक्ष में प्रवेश करने दिया जाए। लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी मतगणना कक्ष में उनके साथ रहे ताकि मतों की गोपनीयता एवं मतगणना की व्यवस्था पर किसी प्रकार का व्यवधान ना हो।
मतगणना कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी मतों की गोपनीयता व सुचारू मतगणना व्यवस्था हेतु किसी भी मीडियाकर्मी को मतगणना कक्ष में प्रवेश होने से रोक सकते हैं, भले ही उसके पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्रा जारी किया हुआ हो।