अजमेर 06 नवम्बर। नसीराबाद के उपजिला मजिस्ट्रेट श्री जय प्रकाश नारायण ने दीपावली पर्व पर नसीराबाद क्षेत्रा में धारा 144 लागू की है। जिसके अन्तर्गत दिनांक 9.11.15 से 14.11.15 तक उपखण्ड क्षेत्रा नसीराबाद की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति घातक विस्फोटक जैसे राॅकेट, चिड़िया, हवाई जहाज, पैरासूट, फंैक कर मारने वाली बारूद की गोली एवं सूतली बम आदि को चलते हुए वाहनों, व्यक्तियों, राहगीर एवं महिलाओं, बालक, बालिकाओं के सामने, ऊपर, पीछे व हैण्ड पम्पों, नालियों में नहीं चलाएगा ना ही किसी प्रकार के अस्त्रा-शस़्त्रा तलवार, लाठी आदि ले कर चलेगा। धारा 144 की अवहेलना करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड सहिंता के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
