जमाबंदी में अंकित होगी कजावा गतिविधियां -जिला कलक्टर

7 दिनों में वितरित करें पुर्नवास राशि

गौरव गोंयल
गौरव गोंयल
अजमेर 28 मई। ईंट भट्टों से मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा जारी की गई पुर्नवास राशि को साथ दिनों में संबंधित श्रमिक को चैक द्वारा वितरित करने के लिए जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि जिले में 51 बंधुआ श्रमिकों को विभिन्न स्थानों से बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुक्त करवाए गए इनमें से 7 पुष्कर तथा 2 अजमेर क्षेत्रा की श्रमिकों की पुर्नवास राशि सात दिवस में संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार से समन्वय स्थापित कर वितरित कराई जावें। शेष श्रमिकों के निवास स्थान को प्रमाणित करके उनकी पुर्नवास राशि को भी शीघ्र वितरित किया जाए।
इन बंधुआ श्रमिकों को मिलेगी पुर्नवास राशि
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त श्री अनुपम गौड़ ने बैठक में अवगत कराया कि मसूदा के शारदा रावत, आमीन, सोनू, अस्लम, ईस्लाम, धर्मेन्द्र, मसूदा तहसील के सबलपुरा गांव के सुखदेव, शक्ति सिंह, गोपाल, उगमलाल, कोडपुरा के राजू रावत, मैथी देवी, जीवन सिंह, इन्दिरा, तसवारिया के श्रीमती अनिता भील, ताराचन्द भील, श्रीमती गीता भील, रामचन्द्र भील, नारायण भील, श्रीमती मैना भील, भीलों का बाड़िया की श्रीमती सुन्दर भील, मानपुरा के कल्याण रावत, बचपड़ी के गिरधारी रावत, गणपत रावत तथा बोयाका बाड़ी के बन्ना सिंह रावत को सरकार द्वारा पुर्नवास राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इनके आलावा मसूदा तहसील के शेरगढ़ निवासी गोविन्द, कालू सिंह रावत, सुखदेव सिंह रावत, नरपत सिंह रावत, तख्तपुरा के प्रहलाद रावत, भैरूखेड़ा के कालू सिंह रावत, पुखराज रावत, जालिम सिंह रावत, प्रेम सिंह रावत, छोटू सिंह रावत, मायना के सवाई सिंह रावत, पिन्टू रावत, जय सिंह रावत, नन्दू सिंह रावत, भगवानपुरा के धर्म सिंह रावत तथा श्रीमजी की बैरी के सेठू रावत को भी पुर्नवास राशि मिलेगी। ये श्रमिक पुर्नवास राशि के चैक के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी अथवा श्रम विभाग के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार पुष्कर तहसील के चामुण्डिया निवासी श्रवण नायक, पप्पूड़ी नायक, पूनम चन्द नायक, तीजा देवी नायक, छोटूलाल नायक, सुरेश नायक एवं विसराम नायक को शीघ्र ही पुर्नवास राशि के चैक प्रदान किए जाएंगे।
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बैठक ने कजावा एवं ईंट भट्टों की वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एक जोईंट कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी उपखण्ड क्षेत्रा में कजावा तथा ईंट भट्टों का सघन निरीक्षण करेगी तथा उनके द्वारा खनन, पर्यावरण, बालश्रम, बंधुआ मजदूर तथा फैक्ट्री एक्ट के नियमों की गहरायी से छानबीन करेगी। इन गतिविधियों का अंकन संबंधित भूमि की जमाबंदी में किया जाएगा। स्थानीय पटवारी द्वारा गिरदावरी में कजावा एवं ईंट भट्टा गतिविधियों को दर्शाया जाना चाहिए इसके आधार पर जमाबंदी में भी पटवारी इसे अंकित करेगा। उन्होंने कहा कि यह कमेटी उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जिले में स्थानान्तरित की जा सकने वाली चिमनीयुक्त भट्टों को प्रतिबंधित किया जाएगा। कजावा एवं ईंट भट्टा के कार्यक्षेत्रा में स्वास्थ्य के मानकों के अनुसार बच्चों का प्रवेश वर्जित है। कार्यरत श्रमिकों के आवास प्रदूषण के तय मानकों के अनुसार उचित दूरी पर बनाए जाने चाहिए। आवास के पास में एक कमरा बच्चों की खेल गतिविधि के लिए पर्याप्त खिलौना युक्त हो जहां बच्चे माता-पिता के कार्य पर होने के समय रूक सके। निर्धारित आयु सीमा के बच्चों को निकटवर्ती विद्यालय में प्रवेश दिलाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी ईंट भट्टा मालिक की है। इसे पूर्ण नहीं करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री नितीन दीप ब्लग्गन, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार, राधेश्याम मीना, मानव तस्करी विरोधी ईकाई के श्री हस्तीमल एवं हीरा सिंह, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री सी.बी.नवल सहित खनन, फैक्ट्री एवं बॉयलर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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