गलत मीटर रींडिंग करने के कारण मीटर रीडर निगम सेवा से बर्खास्त

avvnl thumbअजमेर 24 नवम्बर, अजमेर वि़द्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियन्ता (झुन्झुनू वृत) श्री डी.एन. जांगिड ने एक आदेश जारी कर उनके अधीन सहायक अभियन्ता (वितरण) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, चिडावा में मीटर रीडर के पद पर कार्यरत श्री रामकुमार फौगाट पुत्र श्री हरिराम को गलत रीडिंग व कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निगम सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

मीटर रीडर श्री रामकुमार फौगाट उनके अधीन क्षेत्र में मकानों की मीटर रीडिंग का कार्य करता था। मीटर रींडिंग के दौरान की गई उपभोक्ताओं के मीटर में उपभोग अधिक होते हुए भी कम रीडिंग बाइन्डर में दर्ज करता था एवं मनमर्जी व जानबूझ कर गलत रींडिंग दर्ज करता था। इस कारण निगम को राजस्व हानि एवं विद्युत छीजत में भी बढोतरी होती थी। यह क्रमगत पिछले 3-4 वर्षों से चल रहा था।

श्री रामकुमार फौगाट मनमर्जी एवं जानबूझ कर निगम को राजस्व हानि पहुंचाने व कार्य में लापरवाही बरतने का आदी था। जिसके लिये इसे पूर्व में भी अधिशाषी अभियन्ता (वितरण) अविविनिलि, चिडावा के आदेश क्रमांक 155 दिनांक 03.04.2012 के द्धारा 3 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया था।

श्री राम कुमार फौगाट द्धारा पूर्व में दण्डित होने के बाद भी अपने कार्य में ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के कारण दोषी पाया गया। इस कारण उक्त मीटर रीडर को तकनीकी कामगार सेवा नियम, 1975 (टी डब्लयू एस आर) के नियम 21 (सी एवं जे) के अनुसार दोषी पाया गया। अत श्री राम कुमार फौगाट पुत्र श्री हरिराम मीटर रीडर द्धितीय को उक्त तकनीकी कामगार सेवा नियम (21 सी एवं जे) के अन्तर्गत दोषी पाये जाने पर नियम 22 (3) के प्रावधानों के अनुसार अजमेर विद्युत वितरण निगम की सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

error: Content is protected !!