सिवरेज कनेक्शन नही लेने पर लगेगा जुर्माना

gaurav-goyalअजमेर, 06 मार्च। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने सोमवार को विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सिवरेज लाइन युक्त क्षेत्रों में सिवरेज कनेक्शन करने के निर्देश दिए।
श्री गोयल ने कहा कि अजमेर नगर निगम क्षेत्रा के जिन वार्डो में सिवरेज लाइन डाली जा चुकी है। वहां सिवरेज कनेक्शन होना अनिवार्य है। इन क्षेत्रों में सिवरेज लाइन से नहीं जुड़ने वाले संस्थानों एवं परिवारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रथम चरण में आनासागर परिक्षेत्रा में आने वाले उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा। जहां सिवर लाइन डाली जा चुकी है। यहां स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं शिक्षण संस्थानों को कनेक्शन दिए जाएंगे। कनेक्शन नहीं लेने वालों के विरूद्ध 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना बिल के साथ जुड़कर आएगा।
उन्होंने कहा कि दरगाह क्षेत्रा तथा पुष्कर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा डाली गई सिवरेज लाइन स्थानीय निकायों को 7 दिन की समय सीमा में स्थानान्तािरत करनी होगी। सिवरेज की माॅनिटरिंग के लिए एक अभियंता भी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान के कार्यों को आरम्भ करके तीव्र गति के साथ उन्हें पूर्ण किया जाना चाहिए। इसमें संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। लगभग 21 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। अभियान के द्वितीय चरण में शामिल गांवों में जल सरंचना का निर्माण समय पर किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिले की उचित मूल्य दुकानों का स्टाॅक वैरीफाई किया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूचियों को अद्यतन किया जाएगा। इसमें पात्रा व्यक्तियों के नाम जोड़ने तथा पात्रा व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही उपखण्ड स्तर पर की जाएगी। अन्नपूर्णा रसोई की वैन की माॅनिटरिंग नगर निगम एवं चिकित्सा विभाग द्वारा की जानी चाहिए। समय-समय पर उपभोक्ताओ को गुणवत्ता पूर्ण खाना मिलने की जांच आवश्यक है।
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीर निकाया गोहाएन, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार, अबु सूफियान चैहान, अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता जे.आर.छाबा सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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