ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्रा में घरेलू कनेक्शन दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

avvnl thumbअजमेर, 6 जुलाई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एस.एस. मीना ने एक आदेश जारी कर बताया कि ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्रों में छितराये हुए आवासों को कनेक्शन दिए जाने हेतु पूर्व में जारी आदेश के तहत 11 केवी लाईन का विस्तार कर के उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर ट्रांसफार्मर से 100 मीटर की परिधि में स्थित आवासों को 3 या अधिक के समूह में कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि एक अन्य आदेश के तहत यदि कोई आवेदित स्थल स्थापित एलटी लाईन से 100 मीटर की दूरी तक स्थित हो तो स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता बढाकर (यदि आवश्यक हो) कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान वर्तमान में भी लागू है एवं साध्य होने पर उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार कनेक्शन दिए जा सकते है।
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ईयूडीआर एक्ट के तहत 56 लाख 11 हजार रूपए की वसूली
अजमेर, 6 जुलाई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रेल माह तक ईयूडीआर एक्ट (विद्युत बकाया वसूली नियम) के तहत कुल 5 हजार 804 प्रकरणों में 56 लाख 11 हजार रूपए की वसूली की गई है।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री मेहाराम विश्नोई ने बताया कि बकाया वसूली के तहत उपभोक्ताओं से ईयूडीआर एक्ट के तहत नोटिस देकर कार्यवाही की गई। उन्हांेने बताया कि सर्वाधिक वसूली नागौर सर्किल में 136 प्रकरणों में 18 लाख 73 हजार रूपए की वसूली की गई है। जबकि राजसमंद में 5 हजार 619 प्रकरणों में 18 लाख 78 हजार, सीकर सर्किल में 46 प्रकरणों में 17 लाख 65 हजार रूपए, झुंझुनूं में 3 प्रकरणों में 95 हजार रूपए की वसूली की गई है।

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