ट्रांसपोर्ट को माल गन्तव्य पर न पहुंचाना पड़ा महंगा

जोधपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच प्रथम, जोधपुर के समक्ष एक परिवाद परिवादी महबूब अली ने विप्रार्थी जितेंद्र रोड़ लाईन्स जोधपुर के खिलाफ दर्ज कर बताया कि उसकी दो गांठें विप्रार्थी ने गन्तव्य तक नहीं पहुंचायी। मंच ने ट्रांसपोर्ट को सेवा का दोषी माना।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच प्रथम, जोधपुर के अध्यक्ष अतुल कुमार चटर्जी व सदस्य राजाराम सराफ के समक्ष परिवादी महबूब अली का प्रकरण पेश हुआ जिसमें बताया गया कि विप्रार्थी जितेंद्र रोड लाईन्स जोधपुर के जरिये कपड़े की दो गांठे अजमेर की दो अलग-अलग पार्टीयो को पहुंचाने के लिये शुल्क देकर बुक करवायी। गांठों की क्रमशः 18756 व 18090 रूपये कीमत थी उसे विप्रार्थी द्वारा गन्तव्य पर डिलीवर नहीं किया उसके द्वारा दोनों गांठों के डिलवर नहीं होने का विप्रार्थी से बात की तो उसने तुरंत डिलीवर करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज दिन तक गांठेें गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाई गई। अप्रार्थी की ओर से नोटिस तामिल होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिया गया। मंच ने परिवादी द्वारा पेश दस्तावेज व साक्ष्य, शपथ- पत्र का अवलोकन करते हुए परिवादी के अधिवक्ता जे.सी. सिंघवी की बहस सुनी गई।
मंच के अध्यक्ष अतुल कुमार चटर्जी व सदस्य राजाराम सर्राफ ने परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए कि अप्रार्थी जितेंद्र रोड लाईन्स सेवा प्रदाता द्वारा गन्तव्य पर प्राप्तकर्ताओं को दो गांठे नहीं उपलब्ध करवाना सेवा में कमी माना । अतः अप्रार्थी के विरूद्ध आदेश दिया कि अप्रार्थी निर्णय तारीख से एक माह के भीतर परिवाद को दोनों गांठों की कीमत 18756 रूपये व 18090 रूपये कुल 36846 रूपये मय पार्सल बुक करवाने की दिनांक 19.2.15 से ता अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर से ब्याज अदा करें इसके अलावा परिवादी को मानसिक क्षति व परिवाद व्यय पेटे एक मुश्त राशि 5100 रूपये भी अदा करें।

राजाराम सर्राफ

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