राज्य के भार वाहन मालिकों को वाहनो का वार्षिक टैक्स जमा कराने के लिए मात्र 2 दिन शेष रह गये है और कई भार वाहन स्वामियों द्वारा अब तक कर जमा नहीं करवाया गया है, जबकि वाहन स्वामियों द्वारा टैक्स जमा कराने की अन्तिम तिथि 25 मार्च निर्धारित है। इसके पश्चात् 25 मार्च रात्रि से कर जमा नहीं कराने वाले वाहनों के विरूद्ध चैकिग कार्यवाही कर वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की जावेगी तथा वाहन मालिक को टैक्स के साथ-साथ पैनल्टी एवं प्रशमन राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात् ही वाहन छोडा जायेगा। इस हेतु परिवहन विभाग, अजमेर द्वारा 24 घंटे उड़नदस्तों का चैंकिग कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। अतः वाहन स्वामी आगामी 2 दिवस में अपना बकाया कर जमा करवाकर परेशानी से बच सकते है।
यूं जमा करवा सकेंगे टैक्स:-
अजमेर जिले के समस्त परिवहन कार्यालय दिनांक 31.03.2019 तक लगातार खुले रहेगे। वाहन स्वामियों की सुविधा हेतु कार्यालय में नियमित कैश काउन्टर के साथ अतिरिक्त कैश काउन्टर संचालित किया जा रहा है। कार्यालय के अलावा अजमेर में निम्नलिखित तीन विशेष अस्थायी कर संग्रहण केन्द्रों पर कर जमा करवा सकते है:-
1. मालवा धर्मकांटा, परबतपुरा बाईपास, अजमेर
2. वर्मा पेट्रोल पम्प के पास, एनएच 79, श्रीनगर, अजमेर
3. विजयवर्गीय पेट्रोल पम्प के सामने, नसीराबाद, अजमेर
कर संग्रहण राशि निम्न तीन माध्यमों से जमा की जा सकेगी:-
1. ई-ग्रास के माध्यम से ई-बैंकिग द्वारा
2. ई-ग्रास के माध्यम से राशि जमा कराने हेतु चालान विभाग के अधिकृत काउन्टर्स पर तैयार कर उपलब्ध कराया जावेगा ताकि वाहन स्वामी/जमाकर्ता द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में जाकर कर जमा कराया जा सके।
3. वाहन सॉफ्टवेयर के जरिए उपरोक्त काउन्टर्स पर 5000 से अधिक राशि का कर भी जमा कराया जा सकेगा।
कर जमा नहीं करवाया तो 25 मार्च की रात से ही वाहन होगे ब्लैक लिस्ट एवं सीज
समस्त वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि वे 25 मार्च तक अपना वार्षिक टैक्स जमा करवा लेवे अन्यथा 25 मार्च की रात्रि से ही बकाया कर वाहनों को सीज करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। इस हेतु परिवहन उड़नदस्तों को स्पष्ट निर्देश प्रदान किये जा चुके है। बकाया कर वाली समस्त वाहनों को वाहन सॉफ्टवेयर पर ब्लैक लिस्ट किया जावेगा जिससे इन वाहनांे का विभाग से सम्बन्धित कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा।
अतः समस्त भार वाहन स्वामी परेशानी से बचने एवं अपने व्यवसाय को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए उनकी वाहनों का कर 25 मार्च से पहले आवश्यक रूप से जमा करावे। अन्यथा उनके विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु विभाग द्वारा समस्त आवश्यक तैयारियाँ कर ली गई है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अजमेर