रिजेक्ट ट्रांसक्शन को सही कर भेजे 31 मार्च तक

अजमेर, 26 मार्च। राजकीय लेनदेनों में बैंक द्वारा अस्वीकृत ट्रांजेक्शनों को सही कर 31 मार्च तक प्रेषित करना होगा।
कोषाधिकारी श्री राजकिशोर मीना ने बताया कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राजकीय लेनदेनों को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के ई -कुबेर पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है। जिसमें बैंक द्वारा अस्वीकृत लेनदेनों को कोषालय रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन के द्वारा संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों को प्रेषित कर देता है। इन अस्वीकृत लेनदेनों को निर्धारित समय 60 दिवस में सही कर लाभार्थी /कार्मिक के खाते में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पुनः जमा कराना होता है।
उन्होंने बताया कि कई आहरण वितरण अधिकारी विशेषकर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, संयुक्त निदेशक जिला उद्योग केन्द्र, जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त शिक्षा, उप निदेशक कृषि विस्तार द्वारा बारम्बार स्मरण कराने के बावजूद अपने अस्वीकृत लेनदेनों को सही कर भुगतान करने हेतु पेमेन्ट ई एडवाइस कोषालय को नही दी गई है। जिससे लाभार्थी/ कार्मिक को भुगतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऎसी स्थिति में भुगतान करने की ई एडवाइस वित्तीय वर्ष समाप्ति 31 मार्च से पूर्व प्रेषित नही करने पर इन अस्वीकृत राशियां संबंधित बजट मद में स्वतः ही समायोजित हो जाएगी जिससे बाद में लाभार्थी/कार्मिक का भुगतान लम्बे समय तक विलम्बित हो सकता है।

पीएसीएल के रिफण्ड के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
अजमेर, 26 मार्च। पल्र्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड कम्पनी (पीएसीएल) में किसानों और पीड़ित मजदूरों द्वारा किए गए निवेश की राशि वापसी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सैबी द्वारा जस्टिस आर.एम.लोढ़ा समिति का गठन किया गया है। राशि वापसी के आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वैबसाइट सेबी पीएसीएलरिफण्ड डॉट सीओ डॉट इन पर किया जाना है। इस संबंध में वेबसाईट पर दावा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया संबंधी ट्यूटोरियल वीडियो भी अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में उपलब्ध है। दावा आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रेल है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर पीएसीएल के निवेशकों की सहायता हेतु जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर या उससे उच्च स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाते हुए उनको तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी को तकनीकी अधिकारी के रूप में नामांकित किया जाएगा।
तकनीकी अधिकारी जिला स्तर पर आवेदन फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया प्रशिक्षण हेतु नोडल अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर हाेंगे। पंचायत समिति स्तर पर निवेशकों के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाने के लिए तकनीकी अधिकारी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा निःशुल्क सुविधा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। यह निःशुल्क सुविधा केन्द्र जिसका नाम पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों हेतु सुविधा केन्द्र होगा। इन केन्द्रों पर एक अप्रेल से निवेशकों का ऑनलाइन फॉर्म भराया जाना प्रारम्भ हो सकेगा।
पंचायत समिति के निःशुल्क सुविधा केन्द्र द्वारा दैनिक रिपोर्ट जिले के नोडल अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया एक अप्रेल से प्रारम्भ होगी एवं इसकी अन्तिम तिथि 30 अप्रेल है। यहां प्रातः 10 बजे से नियमित आवेदन भर पाएंगे।

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