जिला परिषद के सीईओ एवं विकास अधिकारी भी वसूल सकेंगे जुर्माना

अजमेर, 30 जुलाई । कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर अब जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पंचायत समिति के विकास अधिकारी भी कारवाई करके जुर्माना वूसल सकेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना महामारी के दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह जुर्माना अब जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पंचायत समिति के विकास अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में वसूल सकेंगे।

उन्होंने बताया कि फेस मास्क नहीं पहनने पर 200 रूपये, फेस्क मास्क नहीं पहने व्यक्ति को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रूपये, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रूपये, सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका एवं तम्बाकु इस्तमाल करने पर 500 रूपये, सार्वजनिक स्थानों पर 6 फिट की सामाजिक दूरी नहीं करने पर एक सौ रूपये, एसडीएम को पूर्व सूचना दिए बिना शादी सम्बन्धी कार्यक्रम अथवा जमाव करके सामाजिक दूरी नहीं रखने पर 500 रूपये एवं शादी सम्बन्धी कार्यो में 50 से अधिक आदमी इकठा होने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

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