अजमेर, 25 नवम्बर। कोरोना महामारी के दौरान सार्वजनिक स्थान अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर जिससे नाक एवं मुंह समुचित रूप से ढका हो नहीं पहनने पर 500 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।