अजमेर, 28, दिसम्बर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अजमेर डिस्कॉम द्वारा बांसवाड़ा जिले के कृषि उपभोक्ताओं को बिलिंग माह जनवरी-2021 से टैरिफ अनुदान का लाभ प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण योजना (डीबीटी) के जरिए उपभोक्ता के बिलों में दिया जाएगा।
प्रबन्ध निदेशक श्री वी.एस. भाटी ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को ही दिया जाएगा। मीटर श्रेणी के केवल उन्हीं कृषि उपभोक्ताओं को टैरिफ अनुदान का लाभ डीबीटी के द्वारा मिलेगा जो निर्धारित शर्तो को पूरा करते है। इसके तहत कृषि उपभोक्ता पर विद्युत बिलों की राशि बकाया नही होनी चाहिए। कृषि उपभोक्ता पर सतर्कता विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126, 135 एवम् 138 के अन्तर्गत कोई परिवाद दर्ज नही किया गया हो। इन धाराओं में परिवाद दर्ज होने पर निर्धारित राजस्व को जमा नहीं कराने अथवा उस परिवाद का निस्तारण नहीं होने तक उपभोक्ता को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ता जिनके विद्युत मीटर किसी अवधि में किसी कारण से काम करना बन्द कर दें, दोषपूर्ण हो या मीटर चुरा लिया जाए या जल जाए, तो ऎसी अवधि, जिसके दौरान विद्युत उपभोग बन्द मीटर या बिना मीटर के किया गया है, के लिए टैरिफ अनुदान का लाभ पिछले वर्ष के दौरान चालू मीटर वाले उपभोक्ताओं द्वारा किए गए औसत उपभोग के आधार पर दिया जाएगा।