केकड़ी 17 जून (पवन राठी)मादक पदार्थ तस्करी के 2008 के एक मामले में अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या एक अम्बिका सोनी ने एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया वंही दूसरे आरोपी को जुर्माने एवम 15 साल कठोर कारावास कि सजा से दंडित करने का आदेश खुले न्यायालय में सुनाया।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-
वर्ष 2008 में पुलिस थाना भिनाय की पुलिस टीम ने थानाधिकारी प्रमोद स्वामी के नेतृत्व में गोवालिया गांव में लखपत सिंह रावत के मकान से 180 ग्राम अफीम व 370 किलो डोडा चुरा बरामद किया। भिनाय पुलिस द्वारा लखपत सिंह रावत और मिठू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसंधान न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
न्यायालय ने एन डी पी एस एक्ट की धारा 8/15व8/18 में दोषी पाए जाने पर लखपत सिंह रावत को 15 साल के कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित करने का आदेश सुनाया तो मिठू को संदेह का लाभ देते हुए आरोपो से बरी करने के आदेश सुनाए।
प्रकरण में लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़ ने 33 गवाहों को परीक्षित करवाया एवम अनेक तर्क कोर्ट में पेश किए।