दिल्ली गैंगरेप: आज से शुरू होगी सुनवाई

दिल्ली गैंगरेप मामले में गुरुवार को दायर की गई 33 पेज की संक्षिप्त चार्जशीट के बाद शनिवार को पहली सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने 3 जनवरी को हजार पन्नों की चार्जशीट का एक संक्षिप्त विवरण पहले दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया था, बाद में इसको साकेत जिला कोर्ट में दायर किया गया था।

आज कोर्ट उसी चार्जशीट का संज्ञान लेगी और मामला फॉस्ट ट्रैक अदालत में सौंप दिया जाएगा। इसके बाद इस मामले की सुनवाई रोजाना की जाएगी। दिल्ली में बनी सभी फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए पहले ही जजों की नियुक्ति कर दी गई है। इस मामले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में 23 साल की मेडिकल छात्रा से सामूहिक बलात्कार हुआ था। पूरे भारत में इसके खिलाफ लोगाें ने विरोध प्रदर्शन किया और सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। घटना के महज बीस दिन बाद पहली सुनवाई होने जा रही है।

माना यह जा रहा है कि पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट से बचकर निकलना इन पांचों आरोपियों के लिए आसान नहीं होगा। पुलिस ने जिन धाराओं को इसमें जोड़ा है उनमें से करीब 11 में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के तहत फांसी की सजा प्रावधान है। लिहाजा यह कहना गलत नहीं होगा कि अब आरोपियों की जिंदगी की उलटी गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट में छठे आरोपी का जिक्र मामले में संलिप्तता के आधार पर ही किया गया है।

छठे आरोपी को नाबालिग मानते हुए इस चार्जशीट से उसको अलग रखा गया है। हालांकि इस मामले में अभी उसकी बोन मैरो टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। इससे यह तय हो जाएगा कि उसकी उम्र कितनी है। फिलहाल उसके स्कूल प्रमाण पत्र को देखते हुए उसको नाबालिग माना गया है। इस मामले में पुलिस ने 75-80 लोगों को अपना गवाह बनाया है। दिल्ली पुलिस ने जो धाराएं आरोपियों पर लगाई हैं उनमें हत्या [302], बलात्कार [307], सामूहिक दुष्कर्म 376, अगवा करना [365], डकैती [394, 395, 396], सबूत मिटाना [201], आपराधिक षड़यंत्र रचना [120 बी] और कॉमन इंटेनशन [34] भी जोड़ी गई हैं।

आरोपियों पर पुलिस द्वारा लगाई धाराओं के मायने : –

धारा 302 – इसके तहत आरोपियों पर लड़की का कत्ल का आरोप है, जिसमें फांसी की सजा हो सकती है।

धारा 307 – इस धारा के तहत लड़की के दोस्त के कत्ल की कोशिश का आरोप है जिसमें फांसी की सजा संभव है।

धारा 365 – इसके तहत अगवा करने का आरोप है और खास मामलों में इस धारा के तहत भी फांसी की सजा हो सकती है।

धारा 396 – इसके तहत डकैती का आरोप है और ऐसे मामलों में अगर कत्ल हो जाए तो फांसी की सजा का प्रावधान है।

धारा 376 टू जी – इस धारा के तहत गैंगरेप के आरोप हैं और उम्रकैद की सजा हो सकती है।

धारा 394 – चोरी का आरोप

धारा 201 – इस धारा के तहत सबूत मिटाने के दोषी होने का आरोप है।

धारा 377 – इसके तहत अप्राकृतिक सेक्स का आरोप है और उम्र कैद की सजा हो सकती है।

धारा 120 बी – इस धारा के तहत साजिश रचने का आरोप है और इसमें उम्रकैद की सजा हो सकती है।

धारा 34 – इसमें साथ मिलकर गुनाह करने का अरोप है और 3 साल की सजा संभव है।

धारा 395 – डकैती का आरोप, 10 साल कैद की सजा संभव।

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