rajiv bhardwaj bagruपुष्कर थाने में दिनांक 19-4-23 को परिवादी जयसिंह ने एफआईआर संख्या 132/2023 मामला आरोपी मनीष रावत व गणेश रावत निवासी ग्राम नेडलिया डांग के खिलाफ दर्ज कराया था मामले में बताया था कि मेरे पड़ोसी एकराय होकर मेरे पिता मदनसिंह के साथ हाथापाई कर रहे थे, व बाहर गया, तो उन लोगो ने उसे भी घेरकर जान से मारने की नीयत से मारपीट की मनीष ने उसे जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसके सिर में चोट आई, सिर से खून निकलने लगा, वह नीचे गिर गया, तो उक्त सभी लोगो ने जान से मारने की नीयत से जोरदार मारपीट की, तब आस पास के लोगो ने उसे बचाया, नही तो वे लोग उसे जान से मार देते, उक्त लोगो ने जान से मारने की धमकी दी, मारपीट से उसके शरीर पर जगह जगह चोटे आयी है। जिस पर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट धारा 323,341,308 भा.द.स., विकल्प में 323/34,308/34 में अजमेर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की।
चूंकि मामला गंभीर प्रकृति का होने के कारण जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की गयी,
आरोपियों की पैरवी करते हुए एडवोकेट शंकर लाल मेघवंशी व एडवोकेट राजीव भारद्वाज बगरु, शंकर गुर्जर ने न्यायालय को आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में गवाह, सभी बयानों, तथ्यों , की जानकारी दी , सभी तर्को से सहमत होते हुए न्यायाधीश द्वारा आरोपीगण मनीष रावत व गणेश रावत को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त के आदेश प्रदान किये।