पैकेज कमोडिटी नियमों के उल्लंघन पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

अजमेर, 23 अक्टूबर। उपभोक्ता मामले विभाग के विशेष अभियान के अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए शुक्रवार को पैकेज कमोडिटी नियम 2011 की पालना में जिलेभर में औचक निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की गई। अजमेर जिले में विधिक माप विज्ञान अधिकारी भावना दयाल द्वारा विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं निर्माण इकाइयों का गहन निरीक्षण किया गया।
उन्होंने निरीक्षण के दौरान सालासर बालाजी ऑयल मिल (बकरा मंडी) एवं शंकर नमकीन उद्योग पर पैकेट की शुद्ध मात्रा (नेट कंटेंट) का सत्यापन किया गया। जो जांच में पूर्णतः सही पाया गया। पैकेटों पर नियमानुसार संपूर्ण आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन भी अंकित मिला। निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कांटों का सत्यापन (स्टैम्पिंग) नहीं पाया गया, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस अवहेलना पर संबंधित प्रतिष्ठानों पर 10-10 हजार का जुर्माना (कुल 20 हजार) आरोपित किया गया। जिसे मौके पर ही ऑनलाइन जमा करवाया गया। साथ ही 7 दिवस की समयावधि में ऑनलाइन आवेदन कर इलेक्ट्रॉनिक कांटों का सत्यापन कराने हेतु पाबंद किया गया।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण टीम द्वारा कमल नमकीन (कमंडल पुरा) एवं शिव शक्ति नमकीन (शास्त्री नगर) का भी जायजा लिया गया। इन प्रतिष्ठानों पर पैकेटों की शुद्ध मात्रा सही पाई गई। अनिवार्य सूचनाओं का अंकन सही मिला तथा इलेक्ट्रॉनिक कांटों का सत्यापन भी नियमानुसार अद्यतन पाया गया।
उन्होंने बताया कि समस्त व्यापारी वर्ग एवं पैकर्स को नेट कंटेंट सही रखने, पैकेज्ड रजिस्ट्रेशन कराने तथा पैकेट पर सभी आवश्यक सूचनाओं का अंकन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समस्त तौल एवं माप उपकरणों को समय पर सत्यापित कराने तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं पैकेज कमोडिटी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु पाबंद किया गया है। नियमों की अवहेलना करने पर भविष्य में सख्त विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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