दीपावली पर उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए मिठाई प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण

सहायक नियंत्रक श्रीमती भावना दयाल ने व्यापारियों को नियमों की पालना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

     अजमेर, 6 नवम्बर। दीपावली पर्व के दौरान उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को सहायक नियंत्रक श्रीमती भावना दयाल के नेतृत्व में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 की पालना सुनिश्चित करने के लिए शहर के मिठाई प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

     निरीक्षण के दौरान मदार गेट स्थित राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, सीताराम स्वीट्स, खंडेलवाल स्वीट्स एंड कैटर्स, श्री बद्री प्रसाद नारायण प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद नारायण प्रसाद, शिव बद्री प्रसाद नारायण प्रसाद एवं आजाद स्वीट्स तथा केसरगंज स्थित महेश मिष्ठान भंडार की जांच की गई।

     विधिक माप विज्ञान एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की सहायक नियंत्रक श्रीमती भावना दयाल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी प्रतिष्ठानों पर मिठाई के डिब्बों का शुद्ध वजन सही पाया गया। इसके साथ ही पैकेटों पर आवश्यक सूचनाओं का अंकन नियमानुसार मिला। प्रतिष्ठानों पर पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन एवं तौल उपकरणों के सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रदर्शित पाए गए। निरीक्षण में व्यापारियों द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं पैकेज्ड कमोडिटीज नियमों की पालना संतोषजनक पाई गई।

     उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि मिठाई एवं अन्य वस्तुओं की बिक्री के दौरान शुद्ध मात्रा का विशेष ध्यान रखें। मिठाई तौलते समय डिब्बे का वजन अनिवार्य रूप से अलग घटाकर केवल मिठाई का शुद्ध वजन ही उपभोक्ताओं को दें। पैकेज्ड वस्तुओं पर पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन सहित सभी अनिवार्य सूचनाओं का स्पष्ट अंकन सुनिश्चित करें।

     उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले सभी तौल उपकरणों का निर्धारित समय पर सत्यापन करवाना आवश्यक है। साथ ही अधिकतम क्षमता वाले कांटे की क्षमता के दसवें हिस्से के बराबर मानक बाट रखना भी अनिवार्य है।

     उन्होंने स्पष्ट किया कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के प्रावधानों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

     उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व के दौरान उपभोक्ताओं को सही मात्रा एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप वस्तुएं उपलब्ध करवाने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विभाग का विशेष निरीक्षण अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

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