शहरी परकोटे के भीतर खडे नहीं रहेंगे ठेलें

beawar-logoब्यावर। ब्यावर शहरी परकोटे के भीतर 5 अप्रैल के बाद चारपहिया ठेले खड़े नहीं किये जा सकेंगे। नगर परिषद ब्यावर के सभापति डॉ0 मुकेश मौर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दौरान इस आशय का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद आयुक्त राजेन्द्र सिंह चारण ने उक्त जानकारी दी।
आयुक्त चारण ने बताया कि ब्यावर शहर परकोटे में चारपहिया ठेलों के खड़े रहने की वज़ह से आमजन को हो रही दुविधाओं का निवारण करने के लिए परिषद द्वारा यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि सभापति डॉ0 मुकेश मौर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुए निर्णयानुसार शहर के परकोटा के भीतर सभी प्रकार के ठेले खड़े रखना प्रतिबन्धित किया गया है। साथही शहर के चारों मुख्य दरवाजांे के बाहर एक सौ मीटर की परिधि में भी ठेले खडे़ रखना प्रतिबन्धित रहेगा।
परिषद आयुक्त ने बताया कि परकोटा क्षेत्र से ठेले हटाने केलिए सफाई-निरीक्षकों एवं जमादारों को वांछित दिशा-निर्देश प्रदान किये गए हैं। बुधवार से तीन दिवस के पश्चात् शहर के परकोटा क्षेत्रा में किसी प्रकार का ठेला पाया जाने पर एक सौ रूपये प्रतिदिन शास्ती वसूल की जाएगी तथा तीन बार दोषी पाये जाने पर ठेले को जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि परकोटा क्षेत्र के अलावा ठेले खडे करने के स्थान हेतु नगरपरिषद कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

error: Content is protected !!