मुंबई बम ब्लास्ट के 7 दोषियों को मिली चार हफ्ते की मोहलत

after-dutt-7-more-convicts-gets-four-weeks-time-to-surrenderनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में सजा पाए सात दोषियों को आत्मसमर्पण करने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दे दी। इन सभी को आज समर्पण करना था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही अवैध हथियार रखने के मामले में फिल्म अभिनेता संजय दत्त को आत्मसमर्पण के लिए एक महीने की मोहलत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार सुबह इस मामले के तीन दोषियों अल्ताफ अली सईद, ईसा मेनन और युसूफ नलवाला को भी समर्पण करने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दे दी। बाकी अन्य चार की याचिकाओं की सुनवाई का समय दोपहर दो बजे के बाद रखा।

दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सथशिवम और जस्टिस बीएस चौहान की खंडपीठ ने जेबुन्निसा, इस्हाक और अब्दुल गफ्फूर समेत चार अन्य को भी चार हफ्ते की मोहलत दे दी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेबुन्निसा, इस्हाक और अब्दुल गफ्फूर की अर्जी खारिज कर दी थी। संजय दत्त की तरह इन लोगों ने भी आत्मसमर्पण के लिए समय मांगा था। गफ्फूर को उम्रकैद की सजा मिली है। वह 14 साल जेल में गुजार चुका है। 88 साल के गफ्फूर को संभालने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसी ही हालत 72 साल के इस्हाक की भी है। जेबुन्निसा कैंसर की मरीज है।

error: Content is protected !!