आसन एवं बराखन मुख्यालय पर पेंशन शिविर आयोजित

beawar logo 2013-3-8ब्यावर। पंचायत समिति जवाजा की ग्राम पंचायत आसन मुख्यालय एवं बराखन मुख्यालय पर विशेष पेंशन महाभियान के तहत बुधवार को एसडीओ ब्यावर इन्द्रजीत सिंह के निर्देशन तथा टॉडगढ़ तहसीलदार रामप्रकाश के सहयोग से शिविर आयोजित किया गया। जिनमें जरूरतमंद ग्रामीणों को मौके पर ही लाभान्वित किया गया। बीडीओ हरीश मीणा ने बताया कि आसन शिविर में करीब 125 व्यक्तियों तथा बराखन शिविर में करीब 100 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की गई। साथ ही दोनों पंचायतांे में सर्वेक्षण कराकर 15-15 व्यक्तियों को असहाय सहायता के तहत लाभान्वित किया गया।

हर शुक्रवार को जवाजा पंचायत समिति स्तर पर लोक सुनवाई शिविर
ब्यावर। जवाजा पंचायत समिति स्तर पर हर शुक्रवार को 12 बजे से 3 बजे तक लोक सुनवाई शिविर आयोजित होगा। अवकाश की दशा में लोक सुनवाई अगले दिन होगी। राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 की दृष्टि से पंचायत समिति जवाजा स्तर पर नियुक्त प्रभारी अधिकारी एसडीओ इन्द्रजीतसिंह ने अपने क्षेत्राधीन समस्त विभागों के उपखण्ड स्तर के जिम्मेदार अधिकारीगणों को हिदायत दी है कि वे प्रत्येक शुक्रवार को पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होने वाले लोक सुनवाई शिविर में सुनवाई करने हेतु उपस्थित होंगे तथा सुनवाई के उपरान्त लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा लिखित में अपने निर्णय से परिवादी को अवगत कराया जाएगा। विभागवार यह होंगे लोक सुनवाई अधिकारी
एसडीओ इन्द्रजीत सिंह के मुताबिक पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के लोक सुनवाई अधिकारी इस प्रकार हैं:- राजस्व विभाग: तहसीलदार ब्यावर – भंवरलाल कासोटिया व तहसीलदार टॉडगढ़ – रामप्रकाश लखा., ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग: बीडीओ जवाजा – हरीश मीणा., चिकित्सा विभागः बीसीएमओ जवाजा – डॉ0 सी0एल0परिहार., महिला व बाल विकास विभागः सीडीपीओ जवाजा – सी0आर0चोयल., सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागः छात्रावास अधीक्षक – बाबूलाल बागरानी., सार्वजनिक निर्माण विभागः सहा0 अभियन्ता जवाजा – मदन सिंह रावत., शिक्षा विभाग (प्रा0)ः बीईईओ जवाजा – लक्ष्मणसिंह पंवार., वन विभागः कार्यवाहक क्षेत्रीय अधिकारी अधिकारी ब्यावर – अशोक कुमार चतुर्वेदी., जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागः सहा0अभियन्ता (उत्पादन) -मुकेश महावर., जल – संसाधन विभागः सहा0 अभियन्ता – जी0एल0 जाटोलिया., कृषि विभागः सहा0निदेशक (ब्यावर) – ओम प्रकाश शर्मा., पशुपालन विभागः वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी (ब्यावर) – डॉ0 अजय अरोड़ा., सहकारिता विभागः सहायक रजिस्ट्रार (ब्यावर) – घीसालाल रेगर., कोष कार्यालयः कोषाधिकारी ब्यावर – एन0एच0 विधानी., विद्युत विभागः कनिष्ठ अभियन्ता – कैलाश चन्द जैन (कार्यवाहक)., राज0 राज्य पथ परिवहन निगम ब्यावरः मुख्य प्रबन्धक – नारायण सिंह., आयुर्वेेद विभागः वरिष्ठ चिकित्साधिकारी – डॉ0 ब्रजेश मृद्गल., रोजगार विभागः जिला ग्रामीण रोजगार अधिकारी ब्यावर – तखत सिंह राठौड़., श्रम कल्याण विभागः श्रम कल्याण अधिकारी – सुधीर ब्रोका., रसद विभागः प्रवर्तन निरीक्षक – हेमन्त कुमार आर्य।
प्रभारी अधिकारी एसडीओ इन्द्रजीत सिंह ने बताया कि पंचायत समिति जवाजा क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तरीय लोक सुनवाई अधिकारी संबंधित ग्राम सेवक/पटवारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में लोक सुनवाई सहायता केन्द्र (एकल खिड़की) के रूपमें कार्य कर रहे हैं। जहां पर प्रत्येक कार्य दिवस पर ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक द्वारा प्रातः 10 से 12 बजे तक परिवाद प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गई है। यह परिवाद सभी विभागों के सभी स्तर के संबंधित हो सकते हैं। लोक सुनवाई केन्द्रों पर कोई भी नागरिक निर्धारित प्रारूप-1 अथवा सादा कागज पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। परिवाद प्रस्तुत करने पर आवेदन कर्ता को ग्राम रोजगार सहायक द्वारा संबंधित प्रारूप (2) में रसीद प्रदान की जाएगी। रसीद की बुकलेट तीन प्रतियों में होगी। रसीद की लाल प्रति परिवादी हेतु, पीली प्रति संबंधित विभाग हेतु तथा सफेद रंग की प्रति लोक सुनवाई केन्द्र के लिए रहेगी। आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रारूप-5 में पंजिका में संधारित कर इंद्राज किया जाएगा। लोक सुनवाई केन्द्रों पर प्राप्त होने वाले ऐसे परिवाद जो ग्राम पंचायत स्तर के होंगे वे अगामी कार्य दिवस में संबंधित लोक सुनवाई अधिकारी ( ग्राम- सेवक/पटवारी ) को अन्तरित किया जाएगा तथा जो परिवाद उपखण्ड/तहसील स्तरीय अधिकारी से संबंधित होंगे, वे आगामी सोमवार को पंचायत समिति को प्रेषित किये जाएंगे। लोक सुनवाई केन्द्र पर सूचना पट्ट लगाया जाएगा। ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में/लाभार्थियों की सूचना 14 प्रारूपेां में दीवारों पर पेन्ट कराया जाएगा। यदि परिवादी को निर्धारित अवधि में नहीं सुना जाता है तो परिवारी 30 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है।
प्रभारी अधिकारी ने बताया कि गत दिनों जवाजा पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित हुई बैठक दौरान क्षेत्र के संबंधित विभागीय अधिकारियो के साथ राजस्थान लोक सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 के संदर्भ में आवश्यक चर्चा की जाकर उन्हें वांछित दिशा-निर्देश भी प्रदान किये जा चुके हैं।

विशेष पेंशन महाभियान के तहत 109 जरूरतमंदों को किया लाभान्वित
विशेष पेंशन महाभियान के तहत गुरूवार को नगर परिषद ब्यावर कार्यालय परिसर मे शहर के वार्ड नं0 6 से 10 के नागरिकों के लिए शिविर लगाया गया। शिविर का एसडीओ इन्द्रजीतसिंह ने अवलोकन संबंधित को आवश्यक निर्देश प्रदान किये। नगर परिषद आयुक्त राजेन्द्र सिंह चारण ने बताया कि शिविर मौके पर वार्ड पार्षद रामचन्द्र टेलर, श्रीमती शशी चावरिया आदि ने उक्त वार्ड से संबंधित जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों को उनके आवेदन प्रपत्र तैयार कराने में सहयोग प्रदान किया। शिविर में प्राप्त हुए 109 आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही अंजाम दी गई।

पेंशन फार्म भरते समय इनका रखें ध्यान
आयुक्त नगर परिषद राजेन्द्र सिंह चारण के अनुसार विशेष पेंशन महाभियान के दौरान लग रहे शिविर पेंशन फार्म भरते समय आवेदक को कुछ बातें ध्यान में रखना उपयुक्त रहेगा। एक अप्रैल 2013 को दृष्टिगत रखते हुए वृद्धावस्था पंेंशन के लिए पुरूष की आयु 58 वर्ष जबकि महिला की 55 वर्ष तथा विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला की दशा में उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं हों। निशक्त जन पेंशन हेतु आयु 0से उपर हों। आयु हेतु मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/स्कूल प्रमाण पत्र लगाएं। विधवा को पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा निशक्त जन को चिकित्सक द्वारा ज़ारी चिकित्सा (40 प्रतिशत से अधिक निशक्ता का) प्रमाण पत्र लगाना होता है। पेंशन आवेदक के पास नियमित आय शून्य होना जरूरी हैें। वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदक की वार्षिक आय 48000 रूपये से कम हों जबकि निशक्त जन पेंशन हेतु निशक्त जन के माता-पिता अथवा पति-पत्नी की वार्षिक आय 60000 रूपये से कम होंनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा जावें जिसमें कॉलम 12, 14, 20 तथा फार्म के नीचे अंकित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा भरवाना होता है। दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र: पटवारी द्वारा व पार्षद द्वारा ज़ारी किये लगाने होते हेैंें। अन्य घोषणा पत्र स्वयं द्वारा भरा हुआ तथा शपथ पत्र नोटेरी अथवा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित करवाएं। बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाते की प्रति तथा स्वयं की तीन पास पोर्ट साईज की फोटो फार्म के साथ लगाने के लिए साथ लाएं।

वार्ड नं0 11 से 15 के लिए लगेगा शिविर सोमवार को
नगर परिषद ब्यावर के आयुक्त राजेन्द्र सिंह चारण ने बताया कि विशेष पेंशन महाभियान के तहत जरूरतमंद पत्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने आयोजित हो रहे शिविरों के क्रम में सोमवार 29 अप्रैल को नगर परिषद कार्यालय परिसर में शहर के वार्ड नं0 16 से 20 के नागरिकों के हितार्थ शिविर लगाया जाएगा। आयुक्त ने उक्त वार्डों के पत्र व्यक्तियों को सलाह दी है कि वे इस मौके का फायदा उठाएं। साथ ही इस पुनीत कार्य में वार्ड पार्षद का सहयोग भी अपेक्षित है।

जवाजा में पंचायत समिति स्तर पर लोक सुनवाई शिविर
उपखण्ड की जवाजा मुख्यालय पर 26 अप्रैल शुक्र्रवार को 12 बजे से 3 बजे तक पंचायत समिति स्तरीय लोक सुनवाई शिविर आयोजित होगा। प्रभारी अधिकारी एसडीओ ब्यावर इन्द्रजीत सिंह ने उक्त जानकारी दी।
प्रभारी अधिकारी ने बताया कि लोक सुनवाई शिविर दौरान पंचायत समिति स्तर के लिए विभिन्न विभागों के संबंधित जिम्मेदार अधिकारीगण आवश्यक रूप से मौजूद रहकर लोक सुनवाई करेंगे तथा लोक सुनवाई उपरान्त परिवादी को निर्णय से अवगत कराएंगे।

 

error: Content is protected !!