अजमेर । अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट एवं उर्स मेला मजिस्टेªट जे. के. पुरोहित ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर उर्स मेला अवधि में 11 से 20 मई तक दरगाह परिसर के अन्दर किसी भी व्यक्ति के कांच की बोतलों मे गुलाब व केवडे का जल आदि लेकर प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगाया हैं।