डिस्कॉम अधीक्षण अभियंता व कनिष्ठ अभियंता दोषमुक्त

AVVNL thumbअजमेर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता मंच सीकर केे मैसर्स के.एस.वाई. ग्रिट उद्योग के द्वारा दायर अवमानना याचिका में अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता श्री बी.एस. रत्नू व कनिष्ठ अभियंता नरेष सिंह नरूका को फर्म द्वारा आवेदित कनेक्षन जारी नहीं करने के मामले में दिए गए निर्णय को निरस्त कर दिया हैं।
जिला उपभोक्ता मंच सीकर द्वारा इस मामले में छह-छह माह का साधारण कारावास व दो-दो हजार रुपये की दण्ड सजा तथा गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये गये थे। जिसके विरूद्ध निगम ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर कर एक स्टे ऑर्डर आयोग से प्राप्त कर लिया था। आयोग के फैसले के अनुसार अधीक्षण अभियंता श्री बी.एस. रत्नू को बिना सुने दण्डित किये जाने के जिला उपभोक्ता मंच, सीकर के आदेष को विधि विरूद्ध मानते हुए आदेष को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया तथा कनेक्षन जारी करने में निगम की सेवा में कोई दोष नहीं माना हैं।
राज्य आयोग ने परिवादी को अदा की जाने वाली दो-दो हजार रूपये की राषि को वापस लौटाने के आदेष जारी कर गिरफ्तारी आदेष को भी निरस्त कर दिया है।

डिस्कॉम कर्मियों का महंगाई भत्ता बढा
अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के समस्त कर्मियों को एक जुलाई 2013 से 10 प्रतिषत महगाई भत्ते की किष्त स्वीकृत की गई है। निगम कर्मियों को अब जुलाई 2013 से 80 प्रतिषत के स्थान पर 90 प्रतिषत महंगाई भत्ता मिलेगा।
निगम के मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व) श्री एम.के.जैन ने बताया कि यह मंहगाई भत्ता निगम कर्मियों को उनके मूल वेतन पर मिलेगा, जिसमें रनिंग पे बेण्ड व ग्रेड पे शामिल है। निगम कर्मियों को बढा हुआ 10 प्रतिषत महंगाई भत्ता सितम्बर 2013 के वेतन में लगाया जायेगा। जबकि जुलाई एवं अगस्त माह की एरियर राषि दो समान किष्तों में अक्टूबर व नवम्बर 2013 के वेतन के साथ देय होगी, जो नवम्बर एवं दिसम्बर 2013 माह में मिलेगी।

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