तम्बाकू उत्पादों के दुष्परिणों के संबंध में जागरूकता आवश्यक

vaibhav galariya 3अजमेर। जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने कहा कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों का प्रचार-प्रसार कर जागरूकता लाना आवश्यक है। जिससे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर सार्वजनिक स्थानों के अलावा दैनिक जीवन में भी धूम्रपान व तंबाकू उत्पादों के उपयोग ना करे।
श्री गालरिया आज प्रात: जिला कलेक्टे्रट सभागार में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की पालना हेतु जिला तम्बाकू नियंत्रण एवं परिचालन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जिला व ब्लॉक स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण हेतु गठित टास्क फोर्स की सक्रियता को बढाने पर जोर देते हुए कहा कि सिगरेट व तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक करने हेतु प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल में स्लाईड, समाचार पत्र, चेतना यात्राओं आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार को गति देना आवश्यक है।
श्री गालरिया ने कहा कि विद्यालयों के 100 गज के दायरे में मौजूद तम्बाकू विक्रेताओं को सूचीबद्घ कर उन्हें अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देकर पाबंद किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों, रोडवेज बस स्टेंड, अस्पताल, निजी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन व शिक्षण संस्थानों में धूम्रपान करने एवं अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर चालान काटने की संख्या को बढाया जाना आवश्यक है।
जिला धूम्रपान नियंत्रण समिति के कार्यक्रम अधिकारी श्री रोहिताश्व कुमार एवं दीनबंधु पालीवाल ने बताया कि गत माह सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 का उल्लंघन करने पर रेलवे पुलिस ने 370, जिला पुलिस ने 49 एवं स्वास्थ्य विभाग ने 10 चालान बनाए है। स्कूलों में प्रार्थना स्थल पर धूम्रपान के दुष्परिणामों के बारे में विद्यार्थियों को नियमित जानकारी प्रदान करने के निर्देश जारी हो चुके है एवं विद्यालयों में इसकी पालना भी की जा रही है। जिले में गांवों में चेतना रैली के माध्यम से धूम्रपान व तंम्बाकू उत्पादों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता हेतु कार्यक्रम जारी है।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तेजराज सिंह, चिकित्सा विभाग के श्री एस एस जोधा समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

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