उर्स में आने वाले जायरीन को दी कानूनी जानकारी

DSCN0036अजमेर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 802वें उर्स में आने वाले जायरीन को कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सुरेन्द्र पुरोहित ने बताया कि उर्स मेले में आने वाले जायरीन के लिए पहली बार उर्दू भाषा में विशेष पेम्पलेट तैयार करवाए गए है। इसके जरिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि जायरीन को मध्यस्थता प्रक्रिया, बाल विवाह की रोकथाम, लोक अदालत का महत्व, पीडि़त प्रतिकार योजना, वृद्घजनों एवं बंदियों के अधिकार, बालकों एवं महिलाओं के अधिकार एवं नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्ति की प्रक्रिया आदि की जानकारी दी जा रही है।
कायड़ एवं ट्रांसपोर्ट नगर विश्राम स्थली में विशेष कानूनी सेवा कलीनिक की स्थापना की गई है। यहां पर पैरालीगल वालंटीयर एवं पैनल लॉयर द्वारा कानूनी जानकारियां दी जा रही है। इसी तरह दरगाह परिसर में भी कानूनी सेवा कलीनिक स्थापित किया गया है।

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